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नोएडा के इन सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन एक्ट की तहत जांच के आदेश जारी, होगी कार्रवाई

Written By: गली न्यूज

Published On: Sunday June 26, 2022

नोएडा के इन सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन एक्ट की तहत जांच के आदेश जारी, होगी कार्रवाई

नोएडा के सेक्टर-78 गौतमबुद्ध नगर के दि हाईड पार्क अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (The Hyde Park Apartment Owners Association) के एओए कार्यालय और दि हाईड पार्क जीएच-03 की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा -24 के अंतर्गत जांच और कार्रवाई की मांग की गई है. इन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की फाइल संख्या-एम/जीबीएन/0020873 पर कार्यालय स्तर पर तारीख 19 फरवरी 2020 को दर्ज कराई गई थी. प्रश्नगत संस्था के अंतर्गत के कार्यरत अध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी का शिकायती पत्र 3 जून 2022 को नितेश कश्यप का शिकायती कार्यालय में 15 जून 2022  का मिला था. शिकायत वित्तीय अनियमितताओं (financial irregularities) के संबंध में है. साथ ही कई आरोप भी लगाए है.

प्रश्नगत संस्था प्रकरण में आपका ध्यान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-24 की ओर किया जा रहा है. जिसके अंतर्गत यह प्राविधानित है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-22 से मिली सूचना के आधार पर या धारा 23 (2) के आडिट निष्कर्षो के आधार पर और अन्यथा सूचना मिली होने पर अगर रजिस्ट्रार को यह संज्ञापित होता है कि संस्था अपने  रजिस्ट्रेड उद्देश्यों के अनुरूप कार्यरत नहीं है या संस्था के financial क्रियाकलाप के विपरित हैं तो रजिस्ट्रार की ओर से खुद या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के स्तर से संस्था व संस्था द्वारा संचालित सभी संस्थान के जांच कर कार्रवाई की जा सकती है. रजिस्ट्रार की ओर से उक्त आदेश निर्गत करने की स्थिति में प्रत्येक पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वह सभी कागजात जांच अधिकारी के देंगे. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

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सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा -24 के अंतर्गत प्रश्नगत संस्था पर अन्वेषण/जांच की कार्रवाई करते हुए विनीत संचेती, संजेती लालवाणी और एसोसिएट्स, सी-37, सेक्टर-52 नोएडा गौतमबुद्ध नगर मोबाइल नंबर-9999638638 को जांच अधिकारी नामित किया जाता है. जांच अधिकारी की ओर से financial इयर 2020-21 व 2021-22 का आडिट सभी अभिलेखों और चल-अचल परिसंपत्तियों व बैंक एकाउंट व संस्था के सभी क्रियाकलापों का परिक्षण करते हुए संपादित (edited) किया जाएगा.

जांच रिपोर्ट 4 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी (undersigned) को जमा करने के आदेश दिए गए है.  साथ ही जांच के बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उपरोक्त नोटिश संस्था के पदाधिकारियों को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा-24 के बाबत तामील कराई जाती है.

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