May 18, 2024, 10:01 pm

Supertech Latest News: नहीं कम हुई आरके अरोड़ा की मुश्किलें.. दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका

Written By: गली न्यूज

Published On: Sunday September 24, 2023

Supertech Latest News: नहीं कम हुई आरके अरोड़ा की मुश्किलें.. दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका

Supertech Latest News : दिल्ली-एनसीआर के नामी बिल्डर सुपरटेक को एक और बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुपरटेक कंपनी के मालिक आरके अरोड़ा को किसी तरह का राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी के दौरान आरके अरोड़ा को फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती.

क्या है पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ सुपरटेक (Supertech Latest News ) चेयरमैन आरके अरोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी.. इस अपील में उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान मुंबई जाकर अपने वित्तीय ऋणदाताओं से मीटिंग करने की इजाजत मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने सुपरटेक चेयरमैन आरके अरोड़ा को इस तरह की किसी फिजिकल मीटिंग की इजाजत नहीं दी.

कोर्ट ने क्या कहा

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आर के अरोड़ा (RK Arora Supertech) को जेल मैन्युअल के मुताबिक जेल अधीक्षक जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की व्यवस्था कर सकते हैं. दरअसल, निचली अदालत के जमानत न देने के आदेश को चुनौती देते हुए सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा ने वित्तीय ऋणदाताओं के साथ मीटिंग करने की अनुमति देने की मांग की थी. बता दें कि इसके पहले 22 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरके अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

27 जून से ED की गिरफ्त में अरोड़ा

ईडी ने अरोड़ा को 27 जून को गिरफ्तार किया था. सुपरटेक समूह के खिलाफ दिल्ली, Haryana और Uttar Pradesh में कई First Information Report दर्ज हैं. इसी आधार पर ईडी ने सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों व प्रमोटरों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक और उसके निदेशकों की 40 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं.

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First Information Report में अरोड़ा और सुपरटेक पर फ्लैट बुक कराने वालों से अग्रिम राशि लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप हैं. ईडी के मुताबिक सुपरटेक और समूह की कंपनियों ने फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर Bank से कर्ज लिये और राशि का गबन कर लिया. दूसरी कंपनियों के नाम से जमीन खरीदी गई और उनके आधार पर भी बैंकों से कर्ज लिया. आरके अरोड़ा उसी कंपनी के मालिक हैं, जिसके Noida में बने ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया गया था. Supreme court के आदेश के बाद इस ट्विन टावर को 28 अगस्त, 2022 को गिरा दिया गया था

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