Greater Noida: यूपी रेरा ने सभी बिल्डरों के लिए जारी किए ये आदेश, नही मना तो होगी कार्रवाई
Greater Noida: प्रदेश के बिल्डर अब सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट खरीदारों को कॉमन एरिया नहीं बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेश जारी कर इस पर रोक लगा दी है। बिल्डर केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही खरीब- बिक्री कर सकेंगे। यूपी रेरा ने कहा है कि सुपर एरिया शब्द का प्रयोग कर बिल्डर खरीदारों को गुमराह कर रहे हैं। सुपर एरिया के नाम पर खरीद-बिक्री करना अवैधानिक है। ऐसा करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होगी।
यूपी रेरा में प्रदेश के 3536 बिल्डर प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट में बिल्डर सुपर एरिया, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया के नाम पर फ्लैट या अपार्टमेंट बेच रहे हैं। सुपर एरिया के नाम पर बिल्डर खरीदारों को कॉमन एरिया भी बेच देते हैं। जो नियमों के खिलाफ है। यूपी रेरा के अधिकारियों के मुताबिक कॉमन एरिया की बिक्री प्रतिबंधित है। सुपर एरिया शब्द भ्रामक है और यूपी रेरा एक्ट में यह शब्द मान्य नहीं है। सुपर एरिया के नाम पर फ्लैटों की बिक्री अवैधानिक है। अधिकारियों ने कहा कि बिल्डर प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया को बेच नहीं सकते। पूरा कॉमन एरिया सोसाइटी की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के नाम हस्तांतरित किया जाता है।
सभी बिल्डर को जारी करना होगा हेल्पलाइन नंबर
यूपी रेरा ने प्रदेश के सभी बिल्डरों को खरीदारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा है। जिससे किसी भी तरह की परेशानी होने पर खरीदारों को मदद मिल सके। हेल्पलाइन नंबर की जानकारी यूपी रेरा के पोर्टल पर देनी होगी। इसके साथ ही बिल्डरों को ई-मेल आईडी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है। जिससे यूपी रेरा के अलावा खरीदार और एजेंट ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकें। यूपी रेरा अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में पहली बार आदेश जारी किया गया है। कुछ नियमों पर स्पष्टता नहीं है। उनको स्पष्ट किया गया है।
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क्या है सुपर एरिया
फ्लैट के सुपर एरिया में प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन एरिया भी शामिल होता है। इसमें जेनरेटर रूम, पार्क, जिम, सीढ़ियां, लिफ्ट, लॉबी, टेनिस कोर्ट, छत, बालकनी, दीवार से घिरी जगह भी शामिल होती है। सुपर एरिया फ्लैट के कारपेट एरिया से 40 से 50 प्रतिशत अधिक होता है।
क्या है कारपेट एरिया
कारपेट एरिया में फ्लैट का वो हिस्सा शामिल होता है। जहां कारपेट बिछाकर प्रयोग कर सकते है। यह फ्लैट के अंदर का खाली स्थान होता है। इसमें फ्लैट की दीवारें भी शामिल नहीं होती हैं। यूपी रेरा अधिनियम में सुपर एरिया शब्द ही नहीं है। ऐसे में बिल्डर इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल कारपेट एरिया पर ही संपत्ति की खरीद-बिक्री की जा सकती है। नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होगी।