April 27, 2024, 11:14 am

Delhi News: पिटबुल जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर लगेगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Written By: गली न्यूज

Published On: Thursday December 7, 2023

Delhi News: पिटबुल जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर लगेगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Delhi News: अगर आप भी बुलडाग-पिटबुल जैसी तेज तर्रार नस्लों के कुत्ते पालने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि बुलडाग-पिटबुल जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने पर अब रोक लगाई जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को तीन माह का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट का अपने इस निर्णय को लेकर कहना है की इस तरह के खतरनाक नस्ल के कुत्ते घरेलू तौर पर नहीं पाले जाने चाहिए। इन नस्लों के कुत्ते  खतरनाक और खूंखार होते हैं, अगर ये किसी बात को लेकर चिढ़ जाएं तो अपने मालिक की भी जान लेने से नहीं चूकते।

जानें पूरी खबर….

Gulynews.com को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने कुत्तों की खतरनाक नस्लों को पालने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को अल्टीमेटम सौंपा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर इस विषय पर अपना निर्णय सुनाने की अपील की है। अपने इस फैसले को लेकर कोर्ट ने दलील दी है की इस तरह के खतरनाक नस्ल के कुत्ते घरेलू तौर पर नहीं पाले जाने चाहिए। इन नस्लों के कुत्ते बेहद खतरनाक और खूंखार होने की वजह से समाज के लिए खतरा बने हुए हैं। रोजाना ही पिटबुल दाग के अटैक की खबरें मिलती रहती हैं। कई मामलों में तो इन खतरनाक नस्ल के कुत्तों ने अपने मालिक के परिवार वालों को ही अपना शिकार बना लिया है। इन्ही सब घटनाओं को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इन नस्लों के कुत्तों को पालने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। आपको बतादें की उपरोक्त मामले को लेकर किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और पुष्करणा की पीठ ने याचिका दायर करने वाले को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया। उन्होंने याचिका कर्ता से कहा की अधिकारियों को इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि वे ही सभी प्रकार के मुद्दों से जुड़े कानूनों के मसौदे को तैयार करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम सौंपा है जिसमे तीन महीने के भीतर सरकार को अपना निर्णय लेने को बोला गया है।

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