April 29, 2024, 5:45 am

New Township News: ग्रेटर नोएडा में बनेगी नई टाउनशिप, इन गांवों के किसानों को मिलेगा सबसे अधिक मुआवजा

Written By: गली न्यूज

Published On: Saturday March 30, 2024

New Township News: ग्रेटर नोएडा में बनेगी नई टाउनशिप, इन गांवों के किसानों को मिलेगा सबसे अधिक मुआवजा

New Township News: ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां के 4 गांव की जमीन पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण टाउनशिप बसाने जा रहा है। यह बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की ग्रेटर नोएडा में चौथी टाउनशिप होगी, जो 4 गांव की जमीन पर बनेगी। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा।

क्या है पूरा मामला

बतादें, हाईटेक शहर ग्रेटर (New Township News) नोएडा में 4 गांव की जमीन पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण टाउनशिप बसाने जा रहा है। यह बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की ग्रेटर नोएडा में चौथी टाउनशिप होगी, जो 4 गांव की जमीन पर बनेगी। करीब 225 एकड़ जमीन पर बसने वाली यह टाउनशिप आवासीय से लेकर औद्योगिक और व्यवसायिक होगी। जानकारी के मुताबिक टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए अधिग्रहण की नीति तय हो गई है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण पहली बार किसानों को अधिग्रहीत जमीन के बदले छह प्रतिशत विकसित भूखंड देने जा रहा है।

इन गांवों के किसान होंगे मालामाल

बुलंदशहर प्राधिकरण की सचिव ज्योत्सना यादव ने बताया कि प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में गौतमबुद्ध नगर की दादरी तहसील के भी कुछ गांव आते हैं। करीब 225 हेक्टेयर में विकसित होने वाली इस टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। टाउनशिप का निर्माण दादरी के गांव कैमराला, चक्रसैनपुर, घोड़ी बछैड़ा और चमरावली रामगढ़ की जमीन पर होगा। इसके लिए किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीनें ली जा रही हैं। प्राधिकरण पहली बार छह प्रतिशत के भूखंड दादरी के इन गांवों के किसानों को देगा। छह प्रतिशत का जो भूखंड मिलेगा, उसके लिए विकास शुल्क देना होगा।

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कितना मिलेगा मुआवजा

जानकारी के मुताबिक किसानों से विकास शुल्क लिया जाएगा और उन्हें सिर्फ 90 प्रतिशत जमीन का ही मुआवजा प्राधिकरण देगा। बीडीए का दावा है कि इस टाउनशिप में आवासीय, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल भूखंड होंगे, जहां पर लोगों को रोजगार के साथ ही आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। यह 7300 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा, जो आवंटन पत्र जारी होने के बाद तीन माह में जमा करना होगा।

किसानों को देना होगा स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क

बताया जा रहा है कि यदि किसी किसान का 6 प्रतिशत का भूखंड 15 मीटर या उससे कम का बनता है तो उसे भूखंड नहीं मिलेगा और 15 मीटर से अधिक बनने पर न्यूनतम 40 मीटर एवं अधिकतम 2500 मीटर का भूखंड प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा। बीडीए के मुख्य कोषाधिकारी संतोष कुमार के अनुसार विकसित भूखंड का स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क किसानों को ही देना होगा, इसके अलावा फ्री होल्ड चार्ज, कार्नर चार्ज आदि का भुगतान भी किसानों को ही करना होगा।

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