April 29, 2024, 9:33 am

अगर पत्नी के हाथों पीट रहे पति, हो रहे हैं घरेलू हिंसा का शिकार? तो ऐसे करें पुलिस में शिकायत

Written By: गली न्यूज

Published On: Friday May 27, 2022

अगर पत्नी के हाथों पीट रहे पति, हो रहे हैं घरेलू हिंसा का शिकार? तो ऐसे करें पुलिस में शिकायत

Domestic violence against men: महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के केस अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें पत्नी अपने पति (Domestic violence) की इतनी बेरहमी से पिटाई करती दिखाई दे रही हैं, पति बचने के लिए घर में भागता फिरता है. पत्नी कभी तवे से तो कभी क्रिकेट बैट से पति की रोज पिटाई करती है. सबसे पहले जानते हैं…क्या है पूरा मामला?

राजस्थान के एक स्कूल प्रिंसिपल अजीत सिंह ने 7-8 साल पहले लव मैरिज की थी. शादी के बाद कुछ समय तक अजीत सिंह और पत्नी सुमन के बीच सब ठीक रहा. धीरे-धीरे पत्नी सुमन का स्वभाव बदलने लगा और वो पति को मारने-पीटने लगी.  अब स्थिति यह है कि सुमन कभी बल्ले से तो कभी तवे से अपने पति को मारती है.  अजीत ने लंबे समय से प्रताड़ित होने के बाद घर में CCTV कैमरा लगवा दिया. अब प्रिंसिपल साहब की पिटाई करती हुई पत्नी का वीडियो वायरल हो गया है. पति ने इन्हीं फुटेज के आधार पर कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. पुलिस ने अब पति की सुरक्षा के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं.

बता दें कि, इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है कि अगर पति अपनी पत्नी से पिटता है तो हमारे देश में इसके लिए क्या कानून है? क्या ये घरेलू हिंसा नहीं है? आज जरूरत की खबर में एडवोकेट सचिन नायक से जानते हैं, पतियों के अधिकार आखिरकार क्या हैं?

सवाल: पत्नी अपने पति की पिटाई करती है तो क्या ये अपराध है?

जवाब: हां यह अपराध है. चाहे पत्नी अपने पति की पिटाई करे या पति अपनी पत्नी की पिटाई करे. दोनों ही सूरत में ये अपराध है. एडवोकेट सचिन ने बताया कि ज्यादातर पति अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करते हैं. ऐसे बहुत से केस में, जिसमें पतियों पर पत्नियां अत्याचार करती हैं.

सवाल: पत्नी अपने पति के साथ मारपीट करे तो ये घरेलू हिंसा कानून के अंदर आएगा?

जवाब: नहीं, घरेलू हिंसा का प्रोटेक्शन सिर्फ पत्नियों के लिए है. पतियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है. इसलिए ऐसे मामले घरेलू हिंसा के अंदर नहीं आएंगे. पति अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर सकता है. IPC की धाराओं में पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवा सकता है. लेकिन पुलिस स्टेशन में सबूत के साथ ही पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करें.

सवाल: अगर पति चाहे तो तलाक ले सकता है या नहीं?

जवाब : हां, पति हिंदू विवाह और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए request कर सकता है और कानून से उसे तलाक मिल भी सकता है.

सवाल : मजिस्ट्रेट की भूमिका इस तरह के मामले में क्या होगी?

जवाब: पति ने जो सबूत पेश किए हैं, मजिस्ट्रेट उसकी अच्छे से जांच करेंगे. पति के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा. अगर पति का कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी सबूत के तौर पर स्टेटमेंट देगा तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा. स्टेटमेंट पर पति और वहां मौजूद दूसरे गवाहों को सिग्नेचर करने होंगे.

सवाल: पति किन परिस्थितियों में पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं?

जवाब: पत्नी अगर अपने पति को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है या फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है तो पति भी उसके खिलाफ FIR 154 के तहत दर्ज करा सकता है. अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है या फिर आत्महत्या करने की बात कह रही है, तब भी पति 498A के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है. अगर पत्नी के साथ रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है तो ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा पत्नी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में भी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं.  फैमिली कोर्ट में पति-पत्नी की काउंसलिंग की जाती है.

सवाल: धमकाने के मामले में पत्नी को कितनी सजा हो सकती है?

जवाब: अगर पत्नी किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है. पत्नी अगर पति के खिलाफ झूठी शिकायत करती है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है.

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