May 4, 2024, 1:59 am

M3M Builder News : बुरी फंसी यह बिल्डर कंपनी.. 123 करोड़ की जब्ती पर लगी अदालती मुहर

Written By: गली न्यूज

Published On: Tuesday September 26, 2023

M3M Builder News : बुरी फंसी यह बिल्डर कंपनी.. 123 करोड़ की जब्ती पर लगी अदालती मुहर

M3M Builder News:  मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद एम3एम के मालिक की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्डर प्रबंधन को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एचएसवीपी द्वारा एम3एम के जब्त किए गए 123 करोड़ रुपये के खिलाफ दायर कंपनी की याचिका को अदालत ने रद्द कर दिया है। यह आदेश महावीर सिंह अपर जिला न्यायाधीश सह पीठासीन न्यायाधीश विशिष्ट वाणिज्यिक न्यायालय की अदालत ने दिया है। एम3एम कंपनी की तरफ से तय समय पर एचएसवीपी को 371 करोड़ रुपये न देने पर विभाग ने आवंटन रद्द करते हुए 123 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे।

क्या है पूरा मामला ?

एचएसवीपी की तरफ से पेश हुए वकील विवेक वर्मा ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से 28 मार्च 2022 में सेक्टर-43 में 3.54 एकड़ कॉर्मिश्यल के लिए ई-ऑक्शन करने का विज्ञापन दिया गया था। 31 मार्च को विभाग की तरफ से ई-ऑक्शन किया गया था। इसमें एम3एम (M3M Builder News) की लेख बिल्डटेक कंपनी ने 495 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।

कहां हुई बड़ी गलती 

https://gulynews.com को मिली जानकारी के मुताबिक M3M कंपनी की ओर से पहले ही 10 प्रतिशत की राशि ई-ऑक्शन से पहले ही जमा करा दी गई । इसके बाद कंपनी ने 15 प्रतिशत राशि जमा करते हुए कुल 123.77 करोड़ रुपये जमा करा दिए थे। 19 मई 2023 को एचएसवीपी और कंपनी के बीच करार हो गया था। कंपनी को (लेटर ऑफ इंटेंट ) जारी कर दिया गया। दोनों के बीच में हुए करार में तय था कि अगर कंपनी करार होने के 120 दिनों में जमीन की 371 करोड़ रुपये (75 प्रतिशत) राशि जमा नहीं करती है तो उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें :-

Bank holiday in October: लंबी है बैंक छुट्टियों की लिस्ट, गांधी जयंती और दशहरा के अलावा इन मौकों पर नहीं होगा कोई भी बैंकिंग काम काज

कंपनी ने 123 दिन तक राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद विभाग की तरफ से राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया। इसके बावजूद कंपनी की तरफ से पैसे जमा नहीं कराए गए। 15 अक्तूबर 2022 को विभाग की तरफ से तय नियमों के चलते आवंटन रद्द करते हुए कंपनी के 123 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए। इसके बाद 19 नवंबर 2022 को एम3एम की कंपनी लेख बिल्डटेक की तरफ से अदालत में याचिका दायर करते हुए दलील दी गई कि उन्होंने जो कॉमर्शिलय जमीन ( 3.54 एकड़ ) ली हैए उसकी 2022 की नई ई-ऑक्शन के तहत राशि जमा करनी थी। नई पॉलिसी के तहत वह तीन साल में (प्रत्येक साल में दो बार ) राशि का भुगतान कर सकते हैं इसलिए उनका आवंटन रद्द न किया जाए।

कोर्ट में क्या दी गई दलील

एचएसवीपी के अधिवक्ता विवेक वर्मा ने कंपनी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि नई पॉलिसी की तहत कंपनी का ऑक्शन नहीं हुआ था। विभाग और कंपनी के बीच हुए करार के तहत कंपनी को 120 दिन के अंदर 371 करोड़ रुपये जमा कराने थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराए। इसके साथ ही अदालत में आवंटन रद्द होने के एक महीने बाद याचिका दायर की गई। अदालत ने एचएसवीपी की तरफ से जब्त किए गए 123 करोड़ रुपये के फैसले को सही ठहराते हुए कंपनी की याचिका रद्द कर दी है।

यह भी पढ़ें :-

 

2000 Note Ban: सेंट्रल नोएडा में बदले गए इतने नोट, बदलने का लक्ष्य पूरा, जानें क्या है आखिरी तारीख

Leave a Reply

Your email address will not be published.