Supertech Chairman RK Arora: आरके अरोड़ा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी.. ED के आरोपपत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
Supertech Chairman RK Arora : प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में आए सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब दिल्ली की एक अदालत आरके अरोड़ा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए उन्हें 30 अक्टूबर को पेशी के लिए कहा है।
क्या है मामला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग की केस का संज्ञान लेते हुए सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा (Supertech Chairman RK Arora) के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगला ने 30 अक्टूबर को अरोड़ा की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने और क्या कहा
अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लेने के अलावा न्यायाधीश ने आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों और फर्मों को समन जारी किया है। इसके साथ ही अरोड़ा की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से जवाब मांगा है। बता दें कि एएसजे जांगला ने 15 सितंबर के आदेश के अनुसार सोमवार को संज्ञान लेने पर निर्णय लेने वाले थे ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के आदेश सुरक्षित रख लिया था और मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार का वक्त तय किया था।
बता दें कि पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आरके अरोड़ा की याचिका को खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की सिंगल बेंच ने अरोड़ा के इस दावे को सुनने से इनकार कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और मनमानी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने सुपरटेक ग्रुप, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का यह मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमिकी पर आधारित है। ED ने अप्रैल में रियल एस्टेट समूह और उसके निदेशकों की 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। आरके अरोड़ा को धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) की कई धाराओं के तहत कई दिनों तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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