September 17, 2024, 12:47 am

Supertech News: सुपरटेक के दिवालिया घोषित होने पर लगी रोक, जानें पूरी खबर

Written By: गली न्यूज

Published On: Wednesday July 31, 2024

Supertech News: सुपरटेक के दिवालिया घोषित होने पर लगी रोक, जानें पूरी खबर

Supertech News: सुपरटेक बिल्डर को लेकर बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-22डी में गोल्फ कंट्री प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली सुपरटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड की दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लग गई है। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के इस आदेश से परियोजना में फंसे 3200 आवंटियों में फ्लैट मिलने की आस जगी है।

क्या है पूरा मामला

बतादें, यमुना एक्सप्रेसवे (Supertech News) औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-22डी में गोल्फ कंट्री प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली सुपरटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड की दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लग गई है। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के इस आदेश से परियोजना में फंसे 3200 आवंटियों में फ्लैट मिलने की आस जगी है। बिल्डर ने बैंकों का बकाया चुकाने के प्रस्ताव के लिए सात दिन का समय मांगा है।

एनसीएलएटी में अपील मानी

जानकारी के अनुसार पंजाब और सिंध बैंक की ओर से दायर अपील पर 12 जुलाई 2024 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सुपरटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की थी। इस आदेश के खिलाफ सुपरटेक ने एनसीएलएटी में अपील की और वहां सात दिन में बैंक को भुगतान का प्रस्ताव देने की दलील दी। इसमें बताया गया कि घर खरीदारों का समर्थन भी सुपरटेक के साथ ही है। एनसीएलएटी ने अपील को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 अगस्त नियत कर दी है। एनसीएलटी के दिवालिया प्रक्रिया पर रोक के आदेश से इस परियोजना में फंसे 3200 खरीदारों को फ्लैट मिलने की आस जगी है।

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2011 में 100 एकड़ भूमि मिली थी

सेक्टर-22डी के प्लॉट नंबर टीएस-5 के प्रोजेक्ट गोल्फ कंट्री पर बैंक ने 18 मार्च 2013 को 140 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था, जिससे ग्रुप हाउसिंग को विकसित करने का प्रस्ताव है। यीडा ने सुपरटेक की इस परियोजनाओं के लिए 2011 में 100 एकड़ भूमि का 4750 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से प्लॉट का आवंटन किया था। बिल्डर पर प्राधिकरण के 677.79 करोड़ रुपये बकाया हैं। अमिताभकांत समिति की सिफारिशों का लाभ देकर बिल्डर को 25 प्रतिशत के रूप में 137.28 करोड़ रुपये चुकाने हैं। इस बीच, यीडा ने 26 जून 2024 को अपनी बोर्ड बैठक में सुपरटेक के जमीन आवंटन को रद्द करने की सिफारिश भी की। मगर मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण यह कार्रवाई नहीं हो पाई।

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