November 22, 2024, 1:38 am

CEO Ritu Maheshwari: Noida अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यहां जानें क्या है मामला?

Written By: गली न्यूज

Published On: Tuesday December 13, 2022

CEO Ritu Maheshwari: Noida अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यहां जानें क्या है मामला?

CEO Ritu Maheshwari: नोएडा और ग्रेटर नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी (Ritu Maheshwari IAS) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से ऋतु महेश्वरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. इस मामले पर सुनवाई  करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए वारंट को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि इस मामले को सुनकर अंतिम रूप से निर्णय दें.

बता दें कि, नोएडा में भंगेल बेगमपुर गांव में हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में मनोरमा कुच्छल नाम की महिला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट से बार-बार नोटिस जारी किए गए. लेकिन प्राधिकरण ने जवाब दाखिल नहीं किया था. जिसके चलते हाईकोर्ट ने ऋतु महेश्वरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया था.

क्या है मामला ?

नोएडा के सेक्टर-82 भंगेल बेगमाबाद गांव में प्राधिकरण ने साल 1989 और 1990 में ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के तहत भूमि का अधिग्रहण किया था. जिसके खिलाफ जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में मनोरमा के पक्ष में फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के तहत प्राधिकरण के जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था और प्राधिकरण को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को सर्किल रेट से दुगनी दरों पर मुआवजा दिया जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने का आदेश प्राधिकरण को दिया. इसके बावजूद याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं दिया गया. मनोरमा कुच्छल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. अवमानना याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी को दो बार कोर्ट में बुलाया लेकिन वह नहीं पहुंच पाईं.

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हाईकोर्ट ने इसी साल 5 मई को सुनवाई तय की थी. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ महेश्वरी के वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया ऋतु फ्लाइट से 10:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरेंगी. अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें 10:00 बजे कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जानबूझकर 10:30 बजे दिल्ली से फ्लाइट ले रही हैं. यह अदालत की अवमानना है. इसके बाद हाईकोर्ट ने ऋतु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस कस्टडी में पेश करने का आदेश दिया.

रितु महेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट को नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. पहली बार प्राधिकरण की एसएलपी पर 9 मई को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने कोई राहत देने से इंकार कर दिया. इसके बाद रितु माहेश्वरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी देकर सुनवाई की मांग की गई. अदालत ने 10 और 11 मई को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के गैर जमानती वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी और पूरे मामले को सुनने के लिए तारीख दे दी. अब सोमवार को इस जमानती वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी और पूरे मामले को सुनने के लिए तारीख दे दी. सोमवार को इस गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि मनोरमा कुच्छल की अवमानना याचिका पर  निर्णय सुनाएं.

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