Ghaziabad Sun City News: गाजियाबाद की वेव सिटी और सन सिटी के लोग देंगे टैक्स, जाने पूरी खबर
Ghaziabad Sun City News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हाईटेक टाउनशिप वेव सिटी और सनसिटी के निवासियों को जल्द ही हाउस टैक्स देना होगा। शासन की कमेटी ने इसको लेकर 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी में विशेष सचिव शहरी एवं आवास विभाग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी निगम केवल हाउस टैक्स की ही वसूली करेगा। जब तक हैंडओवर नहीं होता है तब तक वॉटर और सीवरेज टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद (Ghaziabad Sun City News) के हाईटेक टाउनिशप के तहत जिले में विकसित वेव सिटी और सनसिटी में रहने वाले लोगों को भी आने वाले दिनों में हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स और सीवरेज टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसको लेकर शासन की हाईपावर कमिटी ने 6 सदस्यीय कमिटी का गठन किया है।
इस कमेटी में विशेष सचिव शहरी एवं आवास विभाग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से नामित वरिष्ठ अधिकारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव की ओर नामित वरिष्ठ अधिकारी, जीडीए और एलडीए के उपाध्यक्ष, लखनऊ और गाजियाबाद के नगर आयुक्त के अलावा निदेशक आवास बंधु को रखा गया है। निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर इस प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर हाईपावर कमेटी के सामने रखा जाएगा। यहां के निवासियों के सामने हालात ऐसे बन रहे हैं कि उन्हें हाउस टैक्स के साथ ही साथ बिल्डर को मेंटिनेंस चार्ज का भी भुगतान करना पड़ेगा।
हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी
जब हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी बनी थी तो यह तय हुआ था कि जब तक टाउनशिप नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो जाती है तब तक निगम की ओर से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन मेयर सुनीता दयाल ने शासन को पत्र लिखकर कहा कि साल 1997 में आए शासनादेश के क्रम में यदि किसी भी प्रकार की योजना हो यदि वह सात साल तक हैंडओवर नहीं होती है तो वहां पर टैक्स वसूलने का निगम को अधिकार है। हाईटेक टाउनशिप योजना में भी इस शासनादेश को लागू किए जाने की मांग की गई है। मेयर के इस पत्र के बाद शासन की तरफ इस प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। इसलिए हाईटेक टाउनशिप में निगम द्वारा टैक्स नहीं लिए जाने के प्रकरण को खत्म करने या संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है।
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8 से 10 हजार परिवार पर पड़ेगा इसका असर
बताया जा रहा है कि वेव सिटी और सनसिटी टाउनशिप में अभी 8 से 10 हजार परिवार रहते हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और तेजी के साथ बढ़ने वाली है। डीएम सर्कल रेट के हिसाब से इन सभी परिवार को हाउस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अभी यहां पर बिल्डर की ओर से ग्रुप हाउसिंग के लिए 2 रुपये प्रति फीट लिया जाता है और भूखंड पर 10 रुपये प्रति गज के हिसाब से मेटिनेंस चार्ज वसूला जाता है। यहां की पब्लिक को दिक्कत तब होगी जब एक तरफ से निगम हाउस टैक्स लेगा। वहीं दूसरी तरफ बिल्डर द्वारा ग्रुप हाउसिंग में मेंटिनेंस चार्ज की वसूली की जाएगी।
केवल हाउस टैक्स लेगा निगम
निगम के अधिकारियों की मानें तो वेव सिटी में अभी निगम केवल हाउस टैक्स की ही वसूली करेगा। जब तक हैंडओवर नहीं होता है तब तक वॉटर और सीवरेज टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। इस एरिया में सालाना हाउस टैक्स 900 वर्ग फीट कवर्ड एरिया के भवन पर 1037 रुपए हाउस टैक्स बनेगा। कमेटी के फैसला आने के बाद निगम की तरफ से वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।