November 25, 2024, 7:48 pm

Dog Breeding News: अगर आप भी हैं कुत्ता पालने के शौकीन…तो जरूर पढ़ें ये ख़बर

Written By: गली न्यूज

Published On: Monday February 5, 2024

Dog Breeding News: अगर आप भी हैं कुत्ता पालने के शौकीन…तो जरूर पढ़ें ये ख़बर

Dog Breeding News: दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद और सभी आसपास के इलाकों में रोजाना हो रही डॉग अटैक की घटनाओं को देखते हुए गाजियाबाद का नगर निगम प्रशासन सख्ती में आ गया है ऐसे में अगर आप भी कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो यह ख़बर आपके ही लिए है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद शहर में अब कुत्ता पालना (Dog Breeding) काफी महंगा हो जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) ने रजिस्ट्रेशन की फीस 200 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये करने जा रहा है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जायेगा।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार (Dog Breeding News) गाजियाबाद में पालतू कुत्तों के लिए निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। नगर निगम रजिस्ट्रेशन फी अभी तक 200 रुपये ले रहा है। शहर में करीब 15 हजार पालतू कुत्ते हैं। इनमें से छह हजार का रजिस्ट्रेशन है। निगम एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाकर एक हजार रुपये करने जा रहा है। हर साल रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण (Renewal) भी कराना होगा। नवीनीकरण की फीस बढ़ाकर 500 रुपये हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पालतू कुत्ते के काटने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। लोगों से अपील है कि वह नसबंदी कराकर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बाद सख्ती की जाएगी।

रोक लगाने के बाद भी पाले जा रहे खूंखार नस्ल के कुत्ते

नगर निगम द्वारा रोक लगाने के बाद भी लोग पिटबुल, रॉटविलर (Rottweiler) और डोगो अर्जेंटीनी नस्ल के कुत्तों को पाल रहे हैं। आपको बता दें कि निगम ने एक साल पहले तीनों नस्ल के कुत्तों के पालने पर रोक लगा दी थी। निगम प्रतिबंध नस्ल के कुत्तों पालने वालों पर सख्ती नहीं कर रहा। जबकि इन नस्ल के कुत्ते ज्यादा खतरनाक होते हैं। तीनों नस्ल के कुत्तों को लोग पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर घूमाते हैं। इससे लोगों में डर बना रहता है।

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आइए जानें… किन नियमों का पालन करना है अनिवार्य
  • सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
  • एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
  • पालतू कुत्तों द्वारा की गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी।
  • कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामाडे कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा।
  • सार्वजनिक स्थान जैसे-पार्क और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना जरूरी है, लेकिन ज्यादा गर्मी के मौसम में जहां लोगों की संख्या कम हो मजल हटा सकते हैं।
  • आक्रमक कुत्ता 6 माह से कम उम्र का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 माह पूरी होने पर उसका बध्याकरण (Sterilization) कराकर निगम को 10 दिन में सूचना दी जाएगी।

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