इस शहर में फ्लैट खरीदने पर प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगी इतने % छूट
महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे नगर निगम में फ्लैटों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में जनरल टैक्स की 31% छूट दी है. जानकारी के अनुसार 500 वर्ग फुट (square feet) तक के फ्लैट के लिए यह छूट दी गई है. ठाणे नागरिक निकाय ने 500 वर्ग फुट के फ्लैटों के लिए पूरा प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के लिए राज्य के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था. हालांकि, राज्य सरकार ने केवल जनरल टैक्स में 31% छूट को मंजूरी दी है.
ठाणे के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर गजानन गोदापुरे ने बताया कि शहर के हर एक निवासी को 12 अलग-अलग टैक्स कैटेगरी के तहत कुल टैक्स का 92% चुकाना पड़ता है. इस 92% में से लगभग 31% जनरल टैक्स है, जबकि बाकी में सॉलिड वेस्ट टैक्स, वृक्ष कर (Tree Tax) और जल कर (Water Tax) शामिल हैं.
पढ़ें: फ्यूजन होम्स सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन, ये है वजह
महाराष्ट्र सरकार ने केवल सामान्य कर (General Tax) पर ही छूट दी है. ठाणे नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि नगर निकाय ने पिछले वित्तीय वर्ष में 5.65 लाख टैक्स बिल बनाए थे. हालांकि, कई पुरानी संपत्तियों को मापा नहीं जाता है. इसलिए इन पर लगने वाला टैक्स उन सालों में किराए के अनुसार होता है. अधिकारी ने वार्ड अधिकारियों से कहा है कि कम की जाने वाली राजस्व की मात्रा को समझने के लिए प्रॉपर्टी का फिर से आकलन किया जाए.