UP govt allows direct power connection: नोएडा, गाजियाबाद में फ्लैट मालिकों के लिए बड़ी राहत, यूपी सरकार ने सीधे बिजली कनेक्शन की दी अनुमति
UP govt allows direct power connection: यूपी में फ्लैटों में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अब ऐसे लोग अलग से अपना बिजली कनेक्शन ले पायेंगे. फ्लैट मालिकों और उसके किराएदारों की शिकायत पर यूपी सरकार ने ये फैसला किया है. इससे पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक फ्लैट मालिकों को लाभ होने की संभावना है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को अपना बिजली कनेक्शन की अनुमति दी. बता दें कि, इस फैसले से गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.
बता दें कि, किरायेदारों और फ्लैट मालिकों ने सरकार से बार-बार शिकायत की थी कि अपार्टमेंट प्रबंधन उन्हें लूट रहा है. एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायतें थीं कि बिल्डर फ्लैट बेचते समय मनमाने ढंग से बिजली दरें वसूल रहे हैं. राज्य सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला किया है.फ्लैट मालिक अब सीधे बिजली कंपनियों से बिजली कनेक्शन ले सकेंगे.
मंत्री श्रीकांत शर्मा की बैठक
यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपार्टमेंट प्रबंधनों को अगले साल 31 मार्च तक सिंगल-पॉइंट कनेक्शन को मल्टी-पॉइंट कनेक्शन में बदलने के लिए कहा है. उन्होंने बताया कि नोएडा में बैठक के दौरान कई लोगों ने उनसे मुलाकात की थी. उनकी शिकायत थी कि बिजली बिल को लेकर बिल्डर उनका शोषण और उत्पीड़न करते हैं. बिजली के इस्तेमाल पर उनसे मुहमांगी कीमत ली जाती है. इन शिकायतों को लेकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) से बातचीत की. दिल्ली और केरल में पहले से ऐसी व्यवस्था रही है. इन राज्यों में फ़्लैट में रहने वालों को अलग से बिजली कनेक्शन मिलता है.
बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा की पहल पर विद्युत नियामक आयोग की बैठक हुई. मीटिंग के बाद आयोग के अध्यक्ष राज प्रताप सिंह ने इस फैसले का ऐलान किया. यूपी सरकार के इस नए फैसले से लाखों फ्लैट मालिकों और किराएदारों को राहत मिलेगी. अब तक बिल्डर के जरिए उन्हें बिजली कनेक्शन मिलता था. कनेक्शन से लेकर बिजली खपत के हर यूनिट पर बिल्डर इनसे मनमाना पैसा वसूलते थे. सरकारी रेट से अलग फ़्लैट में रहने वालों को बिजली बिल देना पड़ता था.
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विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 के मुताबिक किसी भी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन लेने से रोका नहीं जा सकता है. विद्युत नियामक आयोग ने इसी नियम के हवाले से नया फैसला जारी कर दिया है. इमारतों में लगे सिंगल प्वांट बिजली कनेक्शन को अगले साल की 31 मार्च तक मल्टी प्वांट कनेक्शन में बदल दिया जायेगा.