May 16, 2024, 5:55 am

Troubled By the DJ: पड़ोस में बज रहे डीजे से हैं परेशान, यहां करें शिकायत…

Written By: गली न्यूज

Published On: Wednesday February 21, 2024

Troubled By the DJ: पड़ोस में बज रहे डीजे से हैं परेशान, यहां करें शिकायत…

Troubled By the DJ: इन दिनों ध्वनि विस्तारक यंत्र के नये अवतार डीजे साउंड से आम लोग परेशान हैं। अक्सर आसपास कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमे डीजे बजाया जाता है। इन कार्यक्रमों के दौरान डीजे साउंड की अधिक आवाज के कारण आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। परेशानी का सबब तो यह भी है कि आप सड़क से गुजर रहे हैं तो कुछ देर के लिए उस झुंड में रुकना भी पड़ता है। कान फाड़ने वाली साथ ही पूरा शरीर को कंपकपा देने वाली साउंड से शरीर का नस नस हिल जाती है। ऐसे में जो हार्ट के पेसेंट हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

क्या है पूरा मामला

आजकल हमारे समाज में हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम के अवसर पर डीजे बजाने का चलन सा हो गया है। पड़ोस में डीजे बजने से अक्सर बच्चे, बुजुर्ग खासतौर पर हार्ट के रोगियों को बहुत दिक्कत होती है। लगातार तेज आवाज और शोर की वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ने सवाल ये है की इस परेशानी से कैसे बचा जाए? आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताएंगे की अगर आपका पड़ोसी लंबे समय से तेज आवाज ने डीजे बजाकर आपको परेशान कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं।

कानूनी नियमों का पालन किया जाना चाहिए

अब आप कल्पना करें कि लोग एक साथ 2-3 डीजे साउंड के कारण कितना परेशान होते होंगे। दुकानदार तथा राहगीरों की स्थिति कैसी होती होगी? उस समय यदि कोई हृदय रोगी मरीज गुजर रहा हो तो उसकी स्थिति कैसी होगी। लोगों की आस्था धर्म पर है और बनी रहेगी। पूजा अर्चना से किसी को कोई परहेज नहीं है। लेकिन पूजा-पाठ, शादी और अन्य किसी अवसर पर साउंड सिस्टम का उपयोग लिमिट में किया जाना चाहिए। साथ ही कानूनी नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए।

क्या कहता है नियम

ध्वनि विस्तारक के लिए व्यवसायिक, आवासीय एवं वर्जित क्षेत्र में अलग-अलग मानक दर पर गाना बजाने के नियम निर्धारित है। नियम के अनुसार व्यवसायिक क्षेत्रों में बाजा दिन में 75 Denotes of frequency और रात में 65 डीबी साउंड तक बजा सकते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में दिन में 65 डीबी और 55 डीबी रात में और आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डीबी और 45 डीबी रात में। वर्जित क्षेत्र में दिन में 50 डीबी और 40 डीबी रात में बजाया जाना है। इसके साथ ही नियम यह भी है कि सुबह 6:00 बजे से रात 10 बजे तक ही बाजा बजाने की अनुमति है। लेकिन इन नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है।

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शिकायत कहां करें!

यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो आप अनुमंडल पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित रूप में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि वे दोषी पाये जायेंगे तो उनके विरुद्ध न्याय संगत कानून की धारा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। रत्रि के समय मकान, कम्युनिटी हॉल, सांस्कृतिक भवनन में बजाये जा सकते हैं। वर्जित क्षेत्रों जैसे- अस्पताल, शिक्षण संस्थान से 100 मीटर की दूरी पर मानक से कम आवाज पर विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। सभी ध्वनि वातावरण का मानक समय सीमा 10 DBA-75 DBA से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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