May 21, 2024, 2:33 pm

Mahagun Modern Society Case: नियम कानून को ताक पर रखने के कालातीत AOA पर लगे आरोप, क्या हाईकोर्ट के आदेश भी नहीं मानेंगे?

Written By: गली न्यूज

Published On: Tuesday October 3, 2023

Mahagun Modern Society Case: नियम कानून को ताक पर रखने के कालातीत AOA पर लगे आरोप, क्या हाईकोर्ट के आदेश भी नहीं मानेंगे?

Mahagun Modern Society Case: नोएडा ग्रेटर नोएडा में ऐसी कई सोसाइटीज हैं जहां अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के चुनाव के नाम पर धांधली होती है और मनमानी की जाती है। ऐसा ही आरोप लगा है नोएडा के पॉश सोसाइटी महागुन मॉडर्न के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन पर।

क्या है मामला

नोएडा के सेक्टर 78 स्थित महागुन मॉडर्न सोसाइटी में बीते लंबे समय से अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (MMAOA) के चुनाव को लेकर के रेजिडेंट्स इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद भी एक बार कालातीत AoA पर मनमानी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस बार कालातीत AOA प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की है। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के बाद सोसाइटी (Mahagun Modern Society Case) में रहने वाले रेजिडेंट्स बेहद नाराज हैं और अब मुखर होकर के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के खिलाफ खड़े हो गए हैं।

कैसे की आदेश की अवहेलना

मिली जानकारी के मुताबिक महागुण मॉडर्न की AOA ने दिनांक 24/09/2023 को 3 पदों के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया था। MMAOA के इस नोटिफिकेशन के खिलाफ कुछ रेजिडेंट्स ने डेप्युटी रजिस्ट्रार के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी जिसका संज्ञान लेते हुए डेप्युटी रजिस्ट्रार ने दिनांक 30/09/2023 को पत्र जारी कर 10 पदों के लिए चुनाव का आदेश जारी किया था।

लेकिन हैरानी की बात यह है कि MMAOA इस आदेश को मानने को तैयार नहीं, अब कालातीत बोर्ड के अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है की वे 3 अक्टूबर यानी आज इस संबंध में डेप्युटी रजिस्ट्रार के कार्यालय जायेंगे ।

पहले भी की मनमानी

गौरतलब है कि महागुण मॉडर्न में 2017 के बाद कोई चुनाव नही हुआ है और 1/3 rd की विकृत प्रक्रिया द्वारा AOA अपने साथियों को मनमाने तरीके से बोर्ड में लाते रहे है। डेप्युटी रजिस्ट्रार के कार्यालय ने एक बार पहले भी 30 सितंबर 2020 में 10 पदों के चुनाव का आदेश देकर भी खुद ही 9 दिनों बाद अपने आदेश को स्थगन कर दिया था, जिसके खिलाफ रेजिडेंट्स ने माननीय उच्च न्यायालय याचिका दाखिल की थी । इस केस में भी माननीय न्यायालय का अंतरिम आदेश (दिनांक 13/01/2021) का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव प्रतिवर्ष 10 पदों पर ही होना है।

कुर्सी पर जमे रहने के आरोप

पता चला है कि तमाम आदेश की अवहेलना करते हुए MMAOA ने साल 2021 और 2022 में भी 3 पदों पर ही अपने समर्थकों को लेकर बिना चुनाव आई।

इस बारे में सोसाइटी में रहने वाली इंद्राणी मुखर्जी ने गली न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि “2 अक्टूबर, दिन में 11 बजे कालातीत AoA ने जीबीएम बुलाई थी लेकिन जब निवासी वहां 10.30 बजे पहुंचे डेप्युटी रजिस्ट्रार काआदेश पालन करवाने का एजेंडा लेकर पहुंचे, तो उन्हें गार्ड्स ने बताया GBM हो गया है। लगभग सवा सौ निवासी फिर भी 12 बजे तक कल्ब हाउस में प्रतीक्षारत रहे, परंतु AOA बोर्ड के सदस्य नहीं पहुंचे”

चुनाव को लेकर क्या है आदेश

बता दें कि  AOA चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश वींडसर पार्क के केस नंबर 12380/2020 में आया था। जिसमे मॉडल बाई लॉ का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया था कि AOA बोर्ड का चुनाव प्रतिवर्ष सभी सदस्यों का होना है और कुछ लोग जो 3 पदों पर चुनाव करवा रहे हैं वह अवैध है।

सोसाइटी में ही रहने वाले एक और शख्स मिस्टर जैन ने बताया है कि AoA में जबरदस्ती कब्जा कर बैठने वाले ये लोग एक खास संगठन से ताल्लुक रखते हैं । यह संगठन इस तरह की जबरदस्ती कर AOA पर कब्जा जमा कर बैठी रहती है। आसपास के कई सोसाइटी में इस संगठन का दबदबा है और यही कारण है की आसपास की कई सोसाइटी में बीते कई साल से चुनाव नहीं हुए हैं।

AOA की मनमानी के खिलाफ अब कुछ रेजिडेंट्स एक बार फिर से प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें उम्मीद है कि शासन एवं प्रशासन न्याय दिलवाएगा एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं डेप्युटी रजिस्ट्रार का आदेश सख्ती से लागू करवाएगा।।

 

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