Liquor News Update: शराब पीने वालों के लिए आई बड़ी खबर, योगी सरकार ने लिया फैसला
Liquor News Update: क्रिसमस और नए साल के मौके पर दिल्ली एनसीआर (Delhi Ncr) के लोग पार्टी में शामिल होने के लिए निकलते है. ऐेसे में पुलिस को अपनी व्यवस्था को दुरूस्त करना होता है, ताकि लोगों के उत्तसाह में कोई भी खलल न हो. इसको लेकर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त होते है. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजरें होती है. वही, पुलिस ने वाइन शॉप को लेकर अलग-अलग पाबंदियां लगई है.
एनसीआर में कब तक खुलेगी शराब दुकान
एनसीआर (Delhi Ncr) में कब तक शराब (Liquor News Update) की दुकानें खुलेगी इसको लेकर धीरे-धीरे अपडेट सामने आने लगे है. फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद, गुरुग्राम को लेकर कुछ अपडेट सामने आए है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 24 और 31 दिसंबर की रात को 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी. यह आदेश उत्तर प्रेदश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी के निर्देश के बाद जारी किया गया है. अपने आदेश में उन्होंने क्रिसमस और नए साल के दिन पहले रात को सभी खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री की अवधि बढ़ाने के संबंध में निर्देश जारी किए है.
गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने पीटीआई को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के आदेश के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकृत शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी.
यह पढ़ें यूपी सरकार का आदेश:
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर शराब की बिक्री की समय अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है#gulynews #UPPolice @myogiadityanath @Uppolice pic.twitter.com/LbUmCkjzxc
— Guly News (@gulynews) December 24, 2023
इतने घंटें खुलेगें वाइन शॉप
आदेश के मुताबिक 24 दिसंबर और 31 दिसंबर 2023 को सभी फुटकर दुकानें सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुलेंगी. लिहाजा अब कुल 13 घंटों के लिए शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है. सपा ने कहा कि यूपी सरकार का वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए शराब की बिक्री पर जोर है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार 2024-2025 के लिए नई आबकारी नीति लेकर आई है. योगी सरकार ने नई आबकारी नीति में 50 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. आबकारी नीति 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएगी. आबकारी आयुक्त की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि शराब की बिक्री का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है.