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डीएम ने जिले के सभी होटल ,पब, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व न्यू ईयर के अवसर पर किये जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों के संचालकों को कहा कि नियम के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ अनुमति ले लें। इसकी अनुमति आॅनलाइन पोर्टल पर जीएसटी जमा करके ली जा सकती है। यदि कहीं भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी।