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Ban on Diesel Generator: क्या गुल होने वाली है आपके सोसाइटी की बत्ती.. नोएडा अथॉरिटी के आदेश ने बढ़ाई टेंशन

Written By: गली न्यूज

Published On: Friday September 29, 2023

Ban on Diesel Generator: क्या गुल होने वाली है आपके सोसाइटी की बत्ती.. नोएडा अथॉरिटी के आदेश ने बढ़ाई टेंशन

Ban On Diesel Generator: दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से हाई राइज अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। एनजीटी के आदेश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के घरों की बत्ती गुल हो सकती है।

क्या है मामला

नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में एक अक्टूबर से डीजल जनरेटर (Ban On Diesel Generator) पर रोक लगा दी जाएगी। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कई ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की बत्ती गुल हो सकती है। क्योंकि आदेश के बाद भी कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में डीजल जनरेटर का विकल्प नहीं लाया गया है।

किस तरह का जनरेटर चलाने की इजाजत

डीजल जनरेटर को बंद कर अब सिर्फ उन्हीं जनरेटरों को चलाने की अनुमति होगी जो बायो या पीएनजी फ्यूल से चलते हैं। यह फैसला हर साल की तरह इस बार भी बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जिले में ग्रैप सिस्टम (GRAP System) लागू करने जा रही है।

 नियम क्या हैं

एक अक्टूबर से ग्रेप (ग्रेडेड रिस्‍पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान) लागू होने जा रहा है. इसके तहत हाईराइज सोसाइटी, मॉल, अस्पतालों और इंडस्ट्री में ऐसे जेनरेटर को ही चलाने की इजाजत होगी जो पीएनजी या बायो फ्यूल से चलते हों

95 हाईराइज सोसाइटी को नोटिस

इस मामले को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने 95 हाइराइज सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। इसके तहत 30 सितंबर तक सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर डूएल फॉर्म (70 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत डीजल) में कंवर्ट कराना होगा। जिन्होंने नोटिस का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जनरेटर को जब्त भी किया जा सकता है। इसको चार चरणों में लागू किया जाएगा और पाबंदियां लगाई जाएंगी।

नोएडा अथॉरिटी ने क्या कहा

नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम एसपी सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर को ग्रेप लागू किया जा रहा है. इसमें डीजल जेनरेटर की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण कारकों को बढ़ने से रोका जाता है. नोएडा में इसके लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं. इसी क्रम में सोसाइटियों को नोटिस जारी किए गए हैं. सभी 95 सोसाइटी को 30 सितंबर तक जनरेटर को डुएल फ्यूल में कंवर्ट कराना ही होगा. बगैर इसके यदि वे जेनरेटर चलाते हैं तो हमें सीलिंग की कार्रवाई करनी होगी. बता दें कि नोएडा में अब भी कई ऐसी सोसाइटी है, जहां बिजली का स्थाई कनेक्शन नहीं है. वहां जेनरेटर से ही सप्लाई की जा रही है. ऐसे में वहां रहने वाले निवासियों को दिक्कत होगी.

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