November 22, 2024, 7:49 am

Toll Tax Rules: टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा पैसा, जानें इस नियम के बारे में…

Written By: गली न्यूज

Published On: Wednesday April 24, 2024

Toll Tax Rules: टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा पैसा, जानें इस नियम के बारे में…

Toll Tax Rules: अगर आप भी कार चलाते हैं तो फास्टैग के बारे में आपको जरूर जानकारी होगी।एनएचएआई की तरफ से साल 2021 में एक गाइडलाइन बनाई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। आज हम आपको फास्टैग और टोल बूथ से जुड़े ऐसे नियम के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप मुफ्त में भी टोल प्लाजा से निकल सकते हैं।

क्या है पूरा मामला

बतादें, टोल टैक्स (Toll Tax Rules) को लेकर अक्सर लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि फास्टैग लगाना जरूरी होता है और इससे टोल टैक्स कटता है। लोगों को इससे जुड़े नियमों के बारे में नहीं पता होता है। आज हम आपको फास्टैग और टोल बूथ से जुड़े ऐसे नियम के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप मुफ्त में भी टोल प्लाजा से निकल सकते हैं। यानी आपको एक भी पैसा नहीं चुकाना होगा और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती है।

10 सेकेंड वाला नियम

दरअसल एनएचएआई की तरफ से साल 2021 में एक गाइडलाइन बनाई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। इस नियम के तहत अगर टोल प्लाजा पर एक कार को 10 सेकेंड से ज्यादा लाइन में टाइम लगे तो उसे बिना टोल टैक्स दिए जाने देना होगा। इस नियम के बारे में काफी कम लोगों को पता होता है।

100 मीटर वाला नियम

इस गाइडलाइन के मुताबिक टोल कर्मचारियों को ये भी बताया गया है कि वेटिंग लाइन 100 मीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी अगर 100 मीटर से ज्यादा की लाइन है तो टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। इसीलिए 100 मीटर पर एक पीली पट्टी बनाई गई होती है। ये नियम आपको भी जरूर पता होना चाहिए। अक्सर लोग फास्टैग होने के बावजूद काफी देर तक टोल पर इंतजार करते हैं और उसके बाद टोल चुकाकर चले जाते हैं।

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कर सकते हैं शिकायत

अब कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो आप तुरंत NHAI के इस नियम की जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई टोलकर्मी आपसे बदसलूकी करता है या फिर आपको नहीं जाने देता है तो आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1033 पर कर सकते हैं। आपकी शिकायत के बाद आरोपी टोलकर्मी और प्लाजा का कामकाज देखने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।

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