July 27, 2024, 2:17 pm

Residents Protest: चुनाव को लेकर सोसाइटी में बड़ा बवाल, रेसिडेंट्स ने AOA पर लगाया आरोप

Written By: गली न्यूज

Published On: Sunday June 2, 2024

Residents Protest: चुनाव को लेकर सोसाइटी में बड़ा बवाल, रेसिडेंट्स ने AOA पर लगाया आरोप

Residents Protest: दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों की ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटियों में एओए और निवासियों के बीच सोसाइटी की समस्याओं को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में एओए चुनाव को लेकर विवाद शुरू हो गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में एओए चुनाव को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल, आज एओए का चुनाव है। चुनाव से पहले ही सोसाइटी में बवाल मच गया।

क्या है पूरा मामला

बतादें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Residents Protest News) में स्थित गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में एओए चुनाव को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल आज एओए का चुनाव है। इस चुनाव में नीतियों के खिलाफ सोसाइटी के निवासी आशुतोष कृष्ण त्रिपाठी डिप्टी रजिस्ट्रार दफ्तर गए। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में बताया कि वर्तमान एओए गलत तरीके से चुनाव कर रही है, लेकिन वर्तमान एओए अध्यक्ष का कहना है कि वह बॉयलॉज के मुताबिक ही चुनाव करवा रहे है। उसके बावजूद अगर उनके द्वारा करवाए गए चुनाव के तरीके को डिप्टी रजिस्ट्रार ने गलत बताया तो वह डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ हाईकोर्ट चले जाएंगे।

डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में की शिकायत

सोसाइटी के निवासी आशुतोष कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि एओए गलत तरीके से चुनाव करवाना चाहता है। उनका कहना है कि बायलॉज के मुताबिक संयुक्त अपार्टमेंट मालिक एओए चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। जिसकी रजिस्ट्री पहले हुई, सिर्फ उसी को वोट डालने का अधिकार होता है।  डिप्टी रजिस्ट्रार ने बायलॉज के मुताबिक वोट डालने के निर्देश दिए है, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देशों का एओए पालन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि रजिस्ट्री में जिसका नाम पहले है, वह ही वोट दे सकता है।

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क्या बोले एओए अध्यक्ष?

वहीं, इस मामले में एओए अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में एओए चुनाव नियमों के मुताबिक हो रहे है। बायलॉज के मुताबिक जो अधिकार संयुक्त अपार्टमेंट मालिक को है। उसी तरीके से वह वोट डालने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उसके बावजूद अगर डिप्टी रजिस्ट्रार इस एओए चुनाव को नियमों का अनुपालन बताएगा तो वह हाईकोर्ट जाएंगे।

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