April 23, 2024, 2:18 pm

Noida Pet Dog Policy: नोएडा में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, ये है आखिरी तारीख 

Written By: गली न्यूज

Published On: Monday December 5, 2022

Noida Pet Dog Policy: नोएडा में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, ये है आखिरी तारीख 

Noida Pet Dog Policy: आप अगर नोएडा (Noida) में रहते हैं और आपको कुत्ता पालने का शौक है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब कुत्ते (Pet Dogs) किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई आपको खुद करनी पड़ेगी. कुत्तों से होने वाले खतरे के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने पालतू जानवरों को लेकर एक नीति बनाई है. जिसकी जानकारी आप सभी को होगी. बता दें कि,  नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority new rules) के निर्देशों के अनुसार, पालतू पशु मालिकों को अगले साल 1 फरवरी 2023 तक अपने कुत्तों का पंजीकरण कराना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करते है तो उन्हें जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा पालतू कुत्तों के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था.

आपको मालूम होगा कि, नोएडा अथॉरिटी ने शहर में कुत्ते के काटने की कई घटनाओं को देखते हुए पालतू जानवरों को रखने और आवारा पशुओं को खिलाने की नीति को मंजूरी दी. नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘नोएडा प्राधिकरण की 207 वीं बोर्ड बैठक में आवारा और पालतू कुत्तों-बिल्लियों के लिए नीति निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया है. नोएडा क्षेत्र के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति तय की गई है.

1 फरवरी 2023 तक कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य 

नोएडा प्राधिकरण की नीति के तहत 1 फरवरी 2023 तक पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा पालतू कुत्तों की नसबंदी या एंटीरेबीज टीकाकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि उल्लंघन करने पर हर महीने 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें-

Noida crime: तीन लड़कियों का अपहरण कर ले जाने वाली महिला गिरफ्तार

 

इसके अलावा अगर पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर रखा जाता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी. प्राधिकरण ने यह भी कहा कि पालतू कुत्ते के कारण कोई अप्रिय घटना होने पर घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा और साथ ही एक मार्च 2023 से 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.