आरबीआई का बड़ा फैसला, बिल्डरों के लिए सख्त हुए नियम
किसी भी इंसान के लिए अपना घर होना सपना होता है। लेकिन बिल्डर्स की हेराफेरी के चक्करों ने इन सपनों को तोड़ दिया है। पर अब कस्टमर्स की बात करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है।
क्या है फैसला?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) रियल एस्टेट को तभी कर्ज दें, जब उन्हें उनकी प्रोजेक्ट के लिये सभी जरूरी मंजूरियां मिल गयी हों। आरबीआई ने साफ किया कि एनबीएफसी को कर्ज मंजूरी से पहले सरकार और सभी दूसरे नियामकीय प्राधिकरणों से प्रोजेक्ट की मंजूरी लेनी होगी।
एनबीएफसी और रिश्तेदारों पर बंदिश
RBI ने ये भी कहा कि NBFC को अपने चेयरमैन और प्रबंध निदेशक या उनके रिश्तेदारों को पांच करोड़ रुपये और उससे ज्यादा कर्ज नहीं देना चाहिए। ये नियम अक्टूबर से लागू किए जाएंगे। ये नियम मझोले स्तर (ML) तथा उच्च स्तर (UL) की एनबीएफसी पर लागू होगा।
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