Permanent Account Number : PAN के इस्तेमाल में बरतें सावधानी, नहीं तो देने होगी इतने रुपये की पेनाल्टी
Permanent Account Number: पैन आधार कार्ड आज की डेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. जिसे हर जगह आप से मांग जाता है. ऐसे में इन डक्यूमेंट को संभल कर रखाना बहुत जरूरी है. चोरी होने या गुम होने पर इसका दुरुपयोग हो सकता है. अक्सर फ्रॉड करने वाले ट्रॉजेक्शन के लिए चोरी के पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है.
जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी
अक्सर लोग PAN यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) को हल्के में लेते है. ऐसा करना महंगा पड़ सकता है. पैन से जुड़े नियम बहुत सख्त हैं. इसकी वजह यह है कि पैन ऐसा नंबर है, जिसके जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखता है. किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर या कंपनी की टैक्स लायबिलिटी के एसेसमेंट में भी इसका बड़ा रोल है. पैन की शुरुआत के बाद से टैक्स चोरी के मामलों में कमी आई है.
पैन चोरी या गुम होने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं
सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि अगर आपका पैन चोरी हो जाताहै या दूसरे के हाथ लग जाता है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है. आए दिन ऐसे मामले सुनने में आते है. जिसमें फ्रॉड करने वाले चोरी के पैन इस्तेमाल करते है. कई बार गैरकानूनी ट्रांजेक्शन के लिए चोरी के पैम का इस्तोमाल किया जाता है. जांच के बाद पता चलता है कि पैन होल्डर की इनकम इतनी कम है कि वह बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता . फ्रॉ़ करने वाले ज्यादातर ऐसे लोगों के पैन का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी इनकम काफी कम है इसलिए अपने वॉलेट में पैन कार्ड रखने से बचें. अगर आपका पैन कार्ड गुम या चोरी हो जाता है तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें. इससे पैन के दुरुपयोग की स्थिति में आप मुश्किल में फंसने से बच जाएंगे.
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गलत पैन नंबर डालने पर लग सकती है पेनाल्टी
आपको फाइनेंशियल या किसी दूसरी तरह के ट्रांजेक्शन में पैन नंबर भरने में भी सावधानी बरतने की जरूरती है. गलत पैन देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुर्माना लगा सकता है. यह जुर्माना 10,000 रुपये हो सकता है. खासकर इनकाम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आपको अपने पैन नबंर का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. अच्छा होगा कि आईटीआर फॉर्म सब्मिट करने से पहले एक बार पैन नंबर को चेक कर लिया जाए.