पालतू जानवरों को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने लिए अहम फैसले, इन गलतियों पर लगेगा इतने हजार का जुर्माना
Noida Authority decisions on pet dogs: नोएडा की सोसायटियों में पालतू जानवरों के बढ़ते हमलों की घटनाओं को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने सख्त रुख अपनाया है. नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को 207वीं बोर्ड बैठक के दौरान पालतू और आवारा जानवरों को लेकर कई फैसले लिए हैं.
मीटिंग से पहले ही गली news.com ने जानकारी दी थी और उसी जानकारी पर शनिवार शाम जो बैठक हुई नोएडा अथॉरिटी की उसमें पेट डॉग्स और कैट्स को लेकर के अहम फैसले लिए गए. साथ ही आवारा कुत्तों और फिटिंग पॉइंट्स को ले कर भी अथॉरिटी ने कई बड़े फैसले की हैं.
नोएडा प्राधिकरण के फैसले ?
पालतू जानवरों के मालिकों को लेकर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने फैसला किया है. प्राधिकरण ने कहा है कि अगर पालतू कुत्ता किसी सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करता है तो सफाई की जिम्मेदारी पशु चालक की होगी. अगर पालतू जानवर के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको लेकर 1 मार्च 2023 से 10 हजार का जुर्माना जानवर के मालिक पर लगाया जाएगा और जख्मी व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्च भी वही उठाएगा.
प्राधिकरण ने बताया कि पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अब जरूरी है. इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय तय किया गया है. अगर पालतू जानवर के मालिक नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो मालिकों पर जुर्माना लगाएगा.
इसके अलावा पालतू कुत्तों के स्ट्रेलिजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन को भी प्राधिकरण ने अनिवार्य कर दिया है, जो भी मालिक अपने पालतू कुत्तों को ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन पर 1 मार्च 2023 के बाद से ₹2000 प्रति माह जुर्माना लगाया जाएगा.
आरडब्ल्यूए और सोसाइटी में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है. इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने आरडब्लूए और गांव के निवासियों के साथ बैठक के बाद फैसला लिया है कि आरडब्लूए, एओए और गांव के लोग प्राधिकरण को जमीन देंगे, जिसके ऊपर आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे. इनमें बीमार और आक्रामक हो चुके कुत्तों और बिल्लियों की निगरानी की जाएगी. इन सेंटर्स का रखरखाव आरडब्ल्यूए और एओए करेगा.
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सोसायटियों के निवासी और डॉग फीडर के बीच हमेशा तनातनी बनी रहती है. ऐसे में प्राधिकरण ने बीच का रास्ता निकालते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी आरडब्लूए और सोसायटी के बाहर एक जगह तय कर आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल बनाया जाएगा. इस फीडिंग स्थल पर सूचना बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होगा. कुत्तों को खाने एवं पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी फीडर आरडब्ल्यूए और एओए के द्वारा ही की जाएगी.