November 22, 2024, 3:15 am

बिल्डर्स की अब नहीं चलेगी मनमानी। नोएडा प्राधिकरण ने बदला ये नियम।

Written By: गली न्यूज

Published On: Friday April 8, 2022

बिल्डर्स की अब नहीं चलेगी मनमानी। नोएडा प्राधिकरण ने बदला ये नियम।

बिल्डर्स की धोखाधड़ी के बाद अब बिल्डर्स और लोगों को धोखा नहीं दे पाएंगे। कई लोग घर लेने की चाह में लाखों रुपए खो चुके हैं। लेकिन अब बिल्डर्स मनमानी नहीं कर पाएंगे। नोएडा प्राधिकरण ने इस व्यवस्था में बदलाव का अनुमोदन किया।
आपको बता दें। किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर अतिरिक्त निर्माण के लिए फ्लोर एरिया खरीदना चाहता है तो उसमें बायर्स की भी सहमति होना चाहिए। ऐसा तब लागू होगा तब वह प्रोजेक्ट की कुछ यूनिट बेच चुका है।

किन नियमों में लेनी होगी मंजूरी
अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट खरीदने के बाद कुछ यूनिट बेच चुका हो। प्रोजेक्ट में बदलाव कर अतिरिक्त FAR लेना चाहता है तो ऐसे में बिल्डर को यूनिट के बाहर से नोएडा अथॉरिटी से सहमति पत्र पर मंजूरी लेनी होगी। सबसे बड़ी बात मंजूरी दो तिहाई से ज्यादा बायर्स की होनी चाहिए। अगर एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई है तो मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

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अभी तक क्या व्यवस्था लागू थी
अभी तक बिल्डर को मंजूरी बाय रेजीमेंट में शामिल एक पैराग्राफ से मिल जाती थी। पैराग्राफ में लिखा होता था कि बिल्डर नियम के अनुसार बदलाव के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रोजेक्ट के लेआउट में भी बदलाव के लिए बिल्डर को दो तिहाई से सहमति पत्र भरवाना होगा।

नई व्यवस्था को आकृति बोर्ड से सहमति
इस नई व्यवस्था को आकृति बोर्ड की तरफ से सहमति भी मिल गई है। अधिकारियों के मुताबिक आगे बोर्ड मीटिंग कर व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। FAR या प्रोजेक्ट लेआउट में बदलाव के लिए आवेदन के एक महीने के अंदर बायर्स की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

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