November 22, 2024, 9:07 am

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान, 7 चरणों में होगा मतदान

Written By: गली न्यूज

Published On: Saturday March 16, 2024

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान, 7 चरणों में होगा मतदान

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनावों को लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। सभी पार्टियों ने जनता के बहुमत को अधिक से अधिक हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में अपने-अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव पिछले चुनावों की तुलना में काफी खास होने वाला है। विपक्ष द्वारा इंडी गठबंधन के जरिए चुनाव में जीत दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कई योजनाएं देने की घोषणा कर दी है। मकसद, एक ही है लोकसभा चुनाव के मैदान में ज्यादा से ज्यादा बहुमत हासिल करना। लेकिन आज से इन सब कार्यक्रमों पर रोक लग जायेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है।

चुनावों की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई

बतादें, लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2024) को लेकर चुनाव आयोग ने आज देश के ‘चुनावी महाकुंभ’ की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के मुताबिक, मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। किसी भी परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है जिसका प्रभाव सत्ता में पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने वाला हो, और मंत्री प्रचार उद्देश्यों के लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। भारत 18वें लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है, जिसका कार्यक्रम आज घोषित हो गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया चुनाव का ऐलान

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव सात चरणों में संपन्न होंगे और 4 जून को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।उनके ऐलान के बाद देश में आम चुनाव की डुगडुगी बज गई है। देश में चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से चुनावी त्योहार में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि देश में हम पर्व के रूप में इस चुनाव को स्वच्छ माहौल में संपन्न कराएंगे। देश में 97 करोड़ मतदाताओं की चर्चा की। देश में 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर तैनात होंगे। देश में 10 लाख पोलिंग बूथ पर चुनाव होगा।

सात चरणों में होंगे चुनाव

चुनाव आयुक्त के अनुसार चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न कराए जायेंगे। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के साथ की जाएगी। इसमें 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथा चरण 13 मई को होगा जिसमे 96 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवे चरण 20 मई को 49, छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा। सातवें चरण में 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 जून को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

क्‍या है आदर्श आचार संहिता ?

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है।

आचार संहिता कब लागू होती है?

आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग-अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग-अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है।

आचार संहिता कब खत्म होती है?

आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है।

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क्या हैं चुनाव आचार संहिता के नियम?

चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता।सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा, किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी, किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।

  • विमान, वाहनों इत्‍यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या अभ्‍यर्थी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
  • चुनाव से प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों के स्‍थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्‍थानांतरण या तैनाती आवश्‍यक मानी जाती है तो आयोग की पूर्व-अनुमति ली जाएगी।
  • मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा बशर्ते इस प्रकार के सफर को किसी निर्वाचन प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए।
  • निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जन-सम्‍पर्क मीडिया के दुरूपयोग पर निषेध है।
  • रात 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्‍तेमाल नहीं किया जा सकता है।
  • जन सभाएं सुबह 6.00 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्‍त, अभ्यर्थी मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्‍त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते। मान लीजिए, मतदान का दिन 15 जुलाई है और मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5.00 बजे तक है, तो जन सभा और जुलूस 13 जुलाई को शाम 5.00 बजे से बंद हो जाएंगे।
  • किसी भी तरह से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, या किसी अन्य मीडिया द्वारा किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एक्जिट पोल के परिणाम को प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा, जो निम्नलिखित अवधि के लिए मान्य होंगे।एक ही चरण में आयोजित निर्वाचन में मतदान समापन के निर्धारित घंटे के साथ समाप्त हो रही 48 घंटों की अवधि के दौरान और एक बहु स्तरीय निर्वाचन में, और विभिन्न राज्यों में एक साथ निर्वाचनों की घोषणा के मामले में, निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए निर्धारित अवधि के आरंभ होने से 48 घंटे आरंभ होने की अवधि के दौरान और सभी राज्यों में सभी चरणों के मतदान समाप्त हो जाने तक।
  • मतदान के दिन मतदान केंद्र के आस-पास शस्त्र अधिनियम 1959 में परिभाषित किए गए किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है।

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