Income Tax Savings: इस तरह से इनकम टैक्स से बचाएं 8 लाख, जानें क्या हैं टिप्स…
Income Tax Savings: अगर आप भी चाहते हैं की हर महीने जो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। उस पर ज्यादा से ज्यादा बचत की जा सके। तो ये आर्टिकल खासतौर पर आपके लिए ही है। क्योंकि इसमें उन कई तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है जिन्हे अपनाकर कोई भाई भी अपने इनकम टैक्स में दी जाने वाली धन राशि में से 8 लाख रुपए तक बचा सकता है। हम आपको कुछ ऐसे टैक्स डिडक्शन के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैं।
क्या है पूरा मामला
आज की दौडभाग नही जिंदगी में हमारी कमाई (Income Tax Savings) का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है। जबकि हरकोई चाहता है की बचत अधिक हो और टैक्स कम देने पड़े। तो इसके लिए अभी भी वक्त है कि आप इस फाइनेंशियल के लिए टैक्स बचा सकते हैं।दरअसल,इन दिनों इन्वेस्टमेंट प्रूफ दाखिल किए जा रहे हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट के जरिए टैक्स बचाने की भी जुगत है। लेकिन, अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग के लिए कुछ नहीं किया है तो जरूर कर लें। अभी भी वक्त है कि आप इस फाइनेंशियल के लिए टैक्स बचा सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे टैक्स डिडक्शन के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैं। ऐसे क्लेम के जरिए आप 8 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते है
1.LIC प्रीमियम, EPF, PPF और पेंशन स्कीम में निवेश
इनकम टैक्स सेविंग्स (Income tax savings) के लिए सबसे आसान और बेहतरीन सेविंग ऑप्शन है सेक्शन 80C इसके तहत आप तमाम टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। LIC पॉलिसी के प्रीमियम को आप क्लेम कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड (EPF), PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), होम लोन के प्रिंसिपल पर आप 80C के तहत टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। हालांकि, छूट की लिमिट 150000 रुपए ही है। सेक्शन 80CCC के तहत LIC का या किसी और बीमा कंपनी का अगर आपने एन्यूटी प्लान (पेंशन प्लान) खरीदा है तो टैक्स छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80 CCD (1) के तहत केंद्र सरकार की पेंशन प्लान खरीदा है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। इन सभी को मिलाकर टैक्स छूट 150000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती।
2.Home Loan से करें इनकम टैक्स सेविंग्स
होम लोन के प्रिंसिपल पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। हालांकि, इसमें 150000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए अगर 80C में आपने बाकी कोई डिडक्शन क्लेम (पहले प्वाइंट के सभी प्लान) की है तो याद रखें ये सभी 1.50 लाख रुपए तक ही हो सकता है।
3. Home loan के ब्याज से बचाएं पैसा
होम लोन प्रिंसिपल के अलावा होम लोन के ब्याज पर भी छूट मिलती है। इस छूट को आप इनकम टैक्स के सेक्शन 24 (b) के तहत ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपकी तरफ से चुकाए गए ब्याज पर छूट ली जा सकती है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। ये टैक्स छूट तभी मिलेगी जब प्रॉपर्टी ‘self-occupied’ हो।
4. केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम
केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है। ये छूट सेक्शन 80C के तहत मिली 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट से अलग है।सेक्शन 80CCD2 के तहत केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर के योगदान को क्लेम किया जा सकता है। इसकी दो शर्तें हैं। पहली ये कि नियोक्ता कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) हो, राज्य सरकार की हो या कोई और इसमें डिडक्शन की लिमिट सैलरी का 10% है। अगर नियोक्ता केंद्र सरकार है तो डिडक्शन की लिमिट 14% होगी।
5.हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम
अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो सेक्शन 80D के तहत उसका प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने खुद के लिए, जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप 25,000 रुपए तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। इस केस में माता-पिता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटिजन है, तो टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए हो जाएगी। 5000 रुपए का हेल्थ चेकअप भी इसमें मिलता है। हालांकि, डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से ज्यादा नहीं हो सकता।
6.विकलांग आश्रितों के इलाज का खर्च
विकलांग आश्रितों के इलाज या उनके रखरखाव पर होने वाला खर्च क्लेम किया जा सकता है। साल में आप 75,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आश्रित व्यक्ति की अपंगता 80% या इससे ज्यादा है तो 1.25 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मेडिकल खर्चों पर क्लेम किया जा सकता है।
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7. मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर टैक्स छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80DD 1B के तहत खुद या किसी आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए भुगतान किए गए 40,000 रुपए तक की कटौती को क्लेम किया जा सकता है। अगर व्यक्ति सीनियर सिटिजन है तो ये लिमिट 1 लाख रुपए होती है।
8. एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट
एजुकेशन लोन पर ब्याज में टैक्स कटौती का अनलिमिटेड बेनेफिट मिलता है। टैक्स क्लेम उसी वर्ष से शुरू हो जाता है, जिस साल में लोन चुकाना शुरू होता है।अगले 7 साल तक इसका फायदा मिलता है। कुल 8 साल तक आप टैक्स छूट ले सकते हैं. दो बच्चों के एजुकेशन लोन पर एक साथ टैक्स छूट मिलती है। अगर दो बच्चों के लिए 10% ब्याज दर पर 25-25 लाख का लोन लिया है, तो कुल 50 लाख रुपए पर सालाना ब्याज 5 लाख रुपए देना होगा। इस पूरी राशि पर टैक्स छूट मिलेगी।
9. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोन पर छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEB के तहत, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसके ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, ये टैक्स छूट 31 मार्च 2023 से पहले लिए गए लोन पर ही मिलेगी।
10. हाउस रेंट अलाउंस
अगर HRA आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है तो आप सेक्शन 80GG के तहत हाउस रेंट पेमेंट को क्लेम कर सकते हैं। हां अगर आपकी कंपनी HRA देती है तब आप 80GG के तहत हाउस रेंट को क्लेम नहीं कर सकते हैं।