Illegal Registry News: सोसायटी में अवैध रजिस्ट्री पर लगी रोक, एनओसी के बिना नहीं होगा AOA का गठन
Illegal Registry News: गाजियाबाद के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। यहां पर अवैध रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। आवास विकास परिषद ने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अपार्टमेंट आनर एसोसिएशन (एओए) के गठन की कार्रवाई नहीं करने को लिए डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज व चिट्स को पत्र लिखा है। इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। मामला गार्डेनिया ग्लैमर सोसायटी का है। फ्लैटों की अवैध रूप से हो रही रजिस्ट्री को लेकर लोग करीब एक साल से परेशान हैं।
क्या है पूरा मामला
बतादें, गाजियाबाद (Illegal Registry News) के वसुंधरा सेक्टर-तीन स्थित गार्डेनिया ग्लैमर सोसायटी में फ्लैटों की हो रही अवैध रजिस्ट्री पर रोक लग गई है। आवास विकास परिषद (आविप) ने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अपार्टमेंट आनर एसोसिएशन (एओए) के गठन की कार्रवाई नहीं करने को लिए डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज व चिट्स को पत्र लिखा है। इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।
बिल्डर पर करोड़ो का बकाया
संपत्ति प्रबंधक आनंद कुमार गौतम ने डिप्टी रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर बताया है कि बिल्डर मैसर्स फ्यूटेक सेल्टर प्राइवेट लिमिटेड पर परिषद का एक अरब 20 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक का बकाया है।
अवैध रजिस्ट्री रोकने के लिए रजिस्ट्रार को लिखा था पत्र
अनुबंध के अनुसार बकाया चुकाए बगैर बिल्डर फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कर सकता है, लेकिन वह ऐसा कर रहा है। इस संबंध में उसे नोटिस जारी किया जा चुका है। अवैध रजिस्ट्री रोकने के लिए रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया था। उपनिबंधक सदर द्वितीय व चतुर्थ ने अवैध रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। बिल्डर को आविप से चल रहे मामले को निस्तारित करने को कहा है। इस वजह से यहां एओए के गठन की कार्रवाई एनओसी के बाद कराई जाए, जिससे आवंटियों के हित की रक्षा हो चुके।
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असमंजस की स्थिति बनी
फ्लैटों की अवैध रूप से हो रही रजिस्ट्री को लेकर लोग करीब एक साल से परेशान हैं। कुछ इसे वैध मान रहे थे तो कुछ अवैध। गत वर्ष सोसायटी में इस संबंध में पोस्टर लगाकर अवगत कराया था कि बिल्डर पर बकाया है। फ्लैटों की रजिस्ट्री अवैध रूप से हो रही है। बावजूद इसके बिल्डर ने कुछ लोगों को बरगला कर अवैध रजिस्ट्री करा दी । अब अवैध रजिस्ट्री पर रोक लगने से असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है।