November 22, 2024, 1:41 pm

Gyanvapi Case: व्यासजी के तहखाने में 30 साल बाद हुई पूजा-अर्चना, जले दीप…वीडियो आया सामने

Written By: गली न्यूज

Published On: Thursday February 1, 2024

Gyanvapi Case: व्यासजी के तहखाने में 30 साल बाद हुई पूजा-अर्चना, जले दीप…वीडियो आया सामने

Gyanvapi Case: भारत की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में बुधवार देर रात से पूजा-अर्चना शुरू हो गई है। पूजा का वीडियो भी सामने आया है। कोर्ट ने तीस साल बाद हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ की अनुमति दी थी। जिस पर हिंदू पक्ष ने बेहद खुशी जताई है। कुछ लोगो का कहना है की ये अदालत का ऐतिहासिक फैसला है। पूजा-पाठ के मद्देनजर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पूजा-अर्चना हुई। बृहस्पतिवार तड़के मंगला आरती भी हुई। तहखाने में 30 साल बाद दीप जले। कोर्ट का आदेश आने के बाद रात में ही तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थीं। तड़के से ही पूजा के लिए लोग जुटने भी लगे हैं। कड़े प्रशासनिक सुरक्षा घेरे में पूजा की शुरुआत हुई। बता दें कि व्यासजी के तहखाने में अभी आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध है। सिर्फ पुजारी को पूजापाठ के समय आने-जाने दिया जायेगा। मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है।

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कोर्ट का आदेश

जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को ही व्यास परिवार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के पुजारी से तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा व राग-भोग कराने का आदेश दिया था। जिला न्यायाधीश ने रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह सेटलमेंट प्लॉट नं.-9130 स्थित भवन के दक्षिण में स्थित तहखाने में पुजारी से मूर्तियों की पूजा व राग-भोग कराएं। रिसीवर को सात दिन में लोहे की बाड़ का उचित प्रबंध कराने के भी निर्देश दिए। मुकदमे की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी। इस बीच, वादी व प्रतिवादी पक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

व्यासजी का तहखाना जिलाधिकारी को सुपुर्द करने की मांग और दिसंबर, 1993 से पहले की तरह पूजा-पाठ की अनुमति के लिए बीते साल 25 सितंबर को शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने अदालत में वाद दायर किया था। वाद में आशंका जताई गई थी कि तहखाने पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी जबरन कब्जा कर सकती है। 17 जनवरी को जिला जज ने जिलाधिकारी को व्यासजी के तहखाने का रिसीवर बनाया था। बुधवार को पूजा की अनुमति देकर दूसरी मांग भी मान ली।

ये देखें वीडियो…

आदेश के बाद हटाई गई बैरकेडिंग, बांटा गया प्रसाद

ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने के संबंध में अदालत के आदेश के बाद बुधवार देर रात पुलिस और प्रशासन के आला अफसर विश्वनाथ धाम पहुंचे। चर्चा रही कि व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ की व्यवस्था के संबंध में जिला जज की अदालत ने जो आदेश दिया है, उसी के क्रियान्वयन के संबंध में अफसरों ने बैठक की है।

हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस और प्रशासन का कोई अफसर औपचारिक रूप से कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ। अनौपचारिक रूप से अफसरों ने बस इतना ही कहा कि अदालत का जो भी आदेश है, उसका अध्ययन कर नियमानुसार पालन कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से रास्ता काट कर व्यासजी के तहखाने के लिए आने-जाने की व्यवस्था कर दी गई है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार तहखाने में मूर्तियों को रख कर उनकी पूजा-अर्चना कराई गई है।

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