May 3, 2024, 1:17 pm

Gurugram News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ऑटो और दो पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक, नया नियम लागू

Written By: गली न्यूज

Published On: Wednesday January 17, 2024

Gurugram News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ऑटो और दो पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक, नया नियम लागू

Gurugram News: दिल्ली-जयपुर हाइवे पर ऑटो और दो पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला हादसों के नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने लिया है। ट्रैफिक पुलिस पहले इस नियम के बारे में लोगों को जागरूक करेगी उसके बाद भी नही मानने पर चालान काटे जायेंगे। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आदेश की उल्लंघना न हो इसके लिए एसीपी ट्रैफिक मुख्यालय सुरेश कुमार को जिम्मा दिया गया है। उनका कहना है कि प्रतिबंधित वाहन रोड पर न आए इसके लिए पहले दोनों ओर से सर्विस रोड को ठीक करने को कहा गया है।

क्या है पूरा मामला

खबर के मुताबिक गुरुग्राम में भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के तीन मार्ग पर साइकिल, दोपहिया व ऑटो रिक्शा को बंद करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण की ओर इस क्रम में दिल्ली जयपुर हाईवे को भी रखा गया है। प्राधिकरण की ओर से उपायुक्त को पत्र लिखा गया है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस आदेश का पालन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आदेश की उल्लंघना न हो इसके लिए एसीपी ट्रैफिक मुख्यालय सुरेश कुमार को जिम्मा दिया गया है। उनका कहना है कि प्रतिबंधित वाहन रोड पर न आए इसके लिए पहले दोनों ओर से सर्विस रोड को ठीक करने को कहा गया है। वाहन दुर्घटना की संभावना इन्हीं प्रतिबंधित वाहनों के कारण अधिक होता है।

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ट्रैफिक पुलिस बरतेगी सख्ती

ट्रैफिक पुलिस इस तरह के वाहनों को रोकने के लिए सख्ती बरतेगी। पहले उसकी ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जगह-जगह संकेतक लगाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे की ओर से ऐसे वाहनों पर नजर रखी जाएगी।

तेज गति से आने वाले वाहनों से हादसे का बनते हैं कारण

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर होने वाली दुर्घटना के पीछे जो कारण पाया जाता है उसमें अधिकतर ऐसे वाहनों को बचाने के चक्कर में लगाया जाने वाला ब्रेक हादसे का कारण होता है। तेज गति से चल रहे वाहन अचानक नियंत्रित नहीं हो पाते हैं वह हादसे के शिकार होते हैं। मानेसर और खेड़की दौला थाने में दर्ज होने वाली एफआईआर में सबसे अधिक यही वाहन होते हैं।

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प्रतिबंधित वाहन से मौत पर नहीं मिलता मुआवजा

भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण ने जिन वाहनों को एक्सप्रेस वे पर चलने पर रोक लगा रखी है। बीमा कंपनी उनको पहले से ही प्रतिबंधित मानती हैं। वाहन दुर्घटना में अगर इन वाहनों से मौत होती है तो बीमा कंपनी उनके परिजनों को क्लेम नहीं देती है।

वर्जन

भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण की ओर से पत्र मिला है। पुलिस की ओर से उसकी पालना के लिए प्लानिंग की जा रही है। पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा। उसके बाद सख्ती से ऐसे वाहनों का चालान होगा।

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