Govt on Product Warranty: इलेक्ट्रॉनिक सामान की वॉरंटी के नाम पर नहीं चलेगा फ्रॉड, सरकार ने अपनाया सख्त रुख
Govt on Product Warranty: इलेक्ट्रॉनिक सामान की वारंटी को लेकर बड़ी अपडेट है। अगर आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, तो आपको वॉरंटी के बारे में सही से जानकारी ले लेना चाहिए। क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वो वॉरंटी पर भ्रामक प्रचार न करें। साथ ही वॉरंटी लेकर सही से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए।
क्या है पूरा मामला
बतादें, केंद्र सरकार (Govt on Product Warranty) ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंपनियों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार का कहना है कै वॉरंटी के नाम पर ग्राहकों को भरमाने की कोशिश न की जाए। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां को वॉरंटी को लेकर ग्राहको को साफ-साफ बताना होगा, जिससे ग्राहक किसी भ्रम में न रहें। ग्राहक को वॉरंटी पीरियर के बारे में सही से जानकारी देनी होगी।
वॉरंटी के नाम पर किया जाता है कंफ्यूज
दरअसल ऐसा देखा जाता है कि ग्राहक को प्रोडक्ट वॉरंटी के बारे में बताया जाता है, जो कई लेयर्ड में होता है। जैसे बोला जाता है कि किसी सामान पर 10 साल की वॉरंटी है, जब आप डिटेल में जाएंगे, तो देखेंगे, कि प्रोडक्ट पर 1 साल की वॉरंटी है, जबकि कंप्रेसर पर 10 साल की वॉरंटी है। मतलब अगर कंप्रेसर के अलावा प्रोडक्ट का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, तो उस पर एक साल के बाद वॉरंटी नहीं मिलेगी।
कंपनियां फॉलो करें स्टैंडर्ड नियम
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों से भारत में ग्लोबल वॉरंटी स्टैंडर्ड को फॉलो करने का निर्देश दिया है। इस मामलों के विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के बाद वारंटी के विवरण की खोज नहीं करनी चाहिए।
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सरकार ने दिया निर्देश
केंद्र सरकार ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की वॉरंटी उसकी सेल डेट से होती है न कि प्रोडक्ट मैन्यूफैक्चरिंग डेट से होती है। इससे वॉरंटी में कमी हो जाती है। रिपोर्ट की मानें, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धारा 2(9) के तहत किसी भी प्रोडक्ट की सर्विस, गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित होने का अधिकार शामिल है।