Ghaziabad News: बिना अधिकार के ITC का लाभ ले रहे होटल और रेस्तरां पर होगी कार्रवाई
Ghaziabad News: हाल ही में गाजियाबाद से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है की गाजियाबाद में जो भी होटल और रेस्तरां के संचालक बिना अधिकार के ITC (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ ले रहे हैं। अब इन रेस्तरां और होटलों की राज्यकर विभाग जांच करेगा। अपर कमिश्नर को पत्र भेजकर इन होटलों और रेस्तरां की जांच कराने और बिना अधिकार आईटीसी लेने वालों से रिवर्सल के रूप में रकम जमा कराने को कहा गया है। आपको बता दें की गाजियाबाद में करीब 50 से ज्यादा होटल-रेस्तरां जांच के घेरे में आ गए हैं। राज्यकर विभाग की कमिश्नर मिनिस्ती एस. ने इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक अब जो भी होटल और रेस्तरां बिना अधिकार के ITC का लाभ उठा रहे हैं। राज्य का इनकम टैक्स विभाग उनकी जांच कराएगा। आपको बता दें की गाजियाबाद में ही रही जांच के दौरान करीब 50 से ज्यादा होटल और रेस्तरां राज्य इनकम टैक्स विभाग के घेरे में आ गए हैं। राज्य इनकम टैक्स विभाग की कमिश्नर मिनिस्ती एस. की ओर से जोन के अपर कमिश्नर को पत्र भेजकर इन होटलों और रेस्तरां की जांच कराने और बिना अधिकार आईटीसी लेने वालों से रिवर्सल के रूप में रकम जमा कराने को कहा गया है।
आपको बता दें की नियमों के अनुसार 7500 रुपये दैनिक से कम रेट पर कमरे किराए पर देने वाले रेस्तरां और होटलों के लिए जीएसटी की दर महज 5 फीसदी तय की गई है। ऐसे प्रतिष्ठान आईटीसी क्लेम नहीं ले सकते हैं। मुख्यालय स्तर पर प्रदेश भर के ऐसे होटलों और रेस्तरां की जीएसटी रिटर्न के आंकड़ों का परीक्षण कराया गया तो अधिकांश प्रतिष्ठान पांच फीसदी जीएसटी की दर पर भी आईटीसी क्लेम कर रिफंड लेते हुए पाए गए। जबकि यह रकम प्रतिष्ठान संचालकों को नकद के रूप में राज्यकर विभाग में जमा करानी थी। जांच में पकड़े गए ऐसे मामलों से राज्यकर विभाग को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
ऐसे में अब यह मामले पकड़ में आने पर राज्यकर विभाग की आयुक्त मिनिस्ती एस ने सख्ती कर आईटीसी का लाभ ले चुके प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर आईटीसी रिवर्सल कर रकम विभाग के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। राज्यकर विभाग के जोन-1 के अपर आयुक्त (ग्रेड-1) गोविंद सिंह बुधियाल ने बताया कि आईटीसी क्लेम ले चुके होटल व रेस्तरां की ओर से दाखिल की गई जीएसटी रिटर्न के डाटा का परीक्षण कराया जा रहा है। जिन्होंने बिना अधिकार इसका लाभ लिया है, उनसे रकम वापस ली जाएगी।
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रेस्तरां में खाना खाया तो अधिकतम रेट वाले प्रोडक्ट्स के आधार पर देना होगा GST
बताया जा रहा है कि रेस्तरां में खाना खाने वालों को अब थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। राज्यकर विभाग ने गाजियाबाद के सभी होटल और रेस्तरां संचालकों को निर्देश दिए हैं कि परोसे जाने वाले उत्पादों में जिस उत्पाद पर जीएसटी की रेट अधिकतम होगी, उसी के आधार पर टैक्स लिया जाएगा। यानी खाने में अगर कोई प्रोडक्ट्स पांच फीसदी, 12 फीसदी और 18 फीसदी की रेट वाला होगा तो पूरे बिल पर 18 फीसदी GST देना होगा। इसी तरह उपहार बेचने वाले दुकानदारों को भी अधिकतम दर पर GST की रकम चुकानी होगी।