Sri Krishna Janmabhoomi Controversy News: अयोध्या टू काशी…मथुरा भी अब नहीं बाकी ! जो अयोध्या में हुआ..वो मथुरा में होगा?
Sri Krishna Janmabhoomi Controversy News: अभी-अभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का ASI सर्वे कराने का फैसला दिया है। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे जल्द ही शुरू किया जायेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से कृष्ण भक्तो और संत समुदाय में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोगों का कहना है की राम मंदिर की तरह अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी जल्द ही मंदिर बनेगा।
क्या है पूरा मामला
खबर के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मसले पर मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का ASI सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है की सर्वे लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे उनकी देखरेख में किया जायेगा।
कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा बताया की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी। उस पर आज हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सर्वे की 18 दिसंबर को रूपरेखा तय की जाएगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं। यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है।बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज गुरुवार दोपहर दो बजे मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता तथा कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया है। जिसपर जस्टिस मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दी है।
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पीठ कुल 18 सिविल मामलों की सुनवाई कर रही है
जानकारी के मुताबिक जस्टिस मयंक जैन की पीठ अभी फिलहाल कुल 18 सिविल मामलों की सुनवाई कर रही है।प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई थी। कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था। जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी। साथ ही मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया।