दिल्ली की सड़कों पर सफर करने वाले रखें नए ट्रैफिक नियमों का ध्यान
अगर आप दिल्ली की सड़कों पर सफर करते है तो आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर हम लाए हैं। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए और आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में एक नया नियम लागू कर दिया है। अप्रैल से दिल्ली में लागू होगा।
बात दें, दिल्ली की 15 मुख्य सड़कों पर प्राइवेट, डीटीसी और क्लस्टर बसों के साथ भारी वाहन सिर्फ बस लेन (Bus Lane) में ही चल सकेंगे। साथ ही, नियम ना माने पर बस ड्राइवर का 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद का हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप भी अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर बस लेन में घुसते हैं तो आपका भी पहला जुर्माना 5 हजार रुपये तक देना पड़ेगा।
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कई रास्तों पर लागू हुआ नियम
बात दें, महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर के रास्ते पर इसे लागू किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बना नियम
दिल्ली परिवहन विभाग ने इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर लागू किया है। बात दें, पहली बार अगर वाहन चालक कोई नियम तोड़ता है तो उसे 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा और अगर यह गलती दोहराता है तो 10 हजार जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके आलावा 6 महीने की कैद में तब्दील हो सकता है या उसका लाइसेंस और परमिट रद्द किया जा सकता है।
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