November 22, 2024, 10:18 pm

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब सड़कों पर नहीं चला पाएंगे यह गाड़ियां

Written By: गली न्यूज

Published On: Wednesday August 23, 2023

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब सड़कों पर नहीं चला पाएंगे यह गाड़ियां

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली वासियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने दिल्ली में जब्त किए गए ओवर एज हो चुके पुराने वाहनों को उनके मालिकों को वापस लौटाने का आदेश दिया है. हालांकि अब इन वाहनों के मालिकों को कुछ शर्तें भी पूरी करनी होगी. उन्हें ओवर एज हो चुके वाहनों को निजी स्थानों पर स्थायी रूप से पार्क करना होगा या इन्हें शहर की सीमा से हटाने का वचन देना होगा.

दिल्ली में नहीं कर सकेंगे इन वाहनों का इस्तेमाल

बता दें कि, दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेशों का उल्लंघन करने पर कार व अन्य वाहनों को जब्त किए जाने की कार्रवाई के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की गई. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि वाहन मालिक आश्वासन देने को तैयार हो कि वाहन का उपयोग दिल्ली में नहीं किया जाएगा. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऐसे वाहनों से निपटने के लिए एक नीति बनाने को कहा है-

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन के साथ संतुलित किया जा सकता है. अगर मालिक अपने पुराने ओवर एज हो चुके वाहनों को दिल्ली से हटाने, उनका दिल्ली में उपयोग नहीं करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पार्क नहीं करने का भरोसा देते हैं तो वाहनों को छोड़े जाने का निर्देश दिया जा सकता है.

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हाईकोर्ट ने कहा- पार्क की गई कारों के लिए, याचिकाकर्ता एक वचन पत्र दाखिल करेंगे कि उन्हें सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जाएगा और पार्क भी नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ता वाहनों को पार्क करने की निजी जगह का सबूत देंगे. साथ ही परिवहन विभाग को सौंपे गए वचन में इस बात का भी जिक्र होगा कि वाहनों को हटाने के लिए उन्हें खींचकर दिल्ली एनसीटी सीमा तक ले जाया जाएगा. यदि वाहन मालिक वचनपत्र का उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी.

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