Noida: बार-रेस्टोरेंट में बाउंसर की नो एंट्री। प्रशासन का बड़ा फैसला
Noida : नोएडा के किसी भी बार-रेस्टोरेंट में अब बाउंसर (Bouncer) की तैनाती नहीं होगी। कलेक्ट्रेट में मेरठ मंडल संयुक्त आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) ने गौतमबुद्ध नगर के डीएम और कमिश्नर के साथ मीटिंग करने के बाद यह बड़ा फैसला लिया है। इतना ही नहीं, बार संचालकों को 100 रुपये के स्टांप पर अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी देना होगा।
क्यों लिया फैसला ?
नोएडा के सेक्टर 38 ए के गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमंस रेस्टोरेंट में तैनात बाउंसरों ने मारपीट की थी। जिसके बाद बिहार के छपरा के रहने वाले ब्रजेश राय नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। इसी घटना से सबक लेकर पहले आबकारी विभाग ने लॉस्ट लेमंस रेस्टोरेंट के बार का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही पुलिस-प्रशासन ने अब नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।
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नए गाइडलाइंस में क्या है ?
बार संचालकों को 100 रुपये के स्टांप पर अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी देना होगा
बार में अगर मारपीट या किसी भी तरह की घटना घटती है तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी।
बार के कर्मचारी अगर किसी भी तरह की मारपीट अभद्र व्यवहार करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बार संचालक की होगी।
लॉस्ट लेमंस रेस्टोरेंट में हुई घटना के बाद से प्रशासन हरकत में है। मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि होटल, रेस्टोरेंट जैसी किसी भी जगह जहां बार का लाइसेंस दिया गया है वहां बाउंसर तैनात नहीं किए जाएंगे। मॉडल शॉप पर भी बाउंसर नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मेरठ मंडल संयुक्त आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि अगर बार में आने वाले व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का विवाद या मारपीट की घटना होती है तो कानूनी कार्रवाई होगी।
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