May 2, 2024, 12:11 pm

Allahabad High Court News: प्यार में बने शारीरिक संबंध रेप नहीं, शादी से मना करने पर प्रेमिका ने दर्ज कराया था केस, हाईकोर्ट ने रद्द की चार्जशीट

Written By: गली न्यूज

Published On: Wednesday September 20, 2023

Allahabad High Court News: प्यार में बने शारीरिक संबंध रेप नहीं, शादी से मना करने पर प्रेमिका ने दर्ज कराया था केस, हाईकोर्ट ने रद्द की चार्जशीट

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को लेकर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा- यह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आ सकता. हाईकोर्ट ने एक संतकबीर नगर की लड़की की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है.

लड़की का आरोप था कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर पहले रेप किया और बाद में शादी से इंकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है. साथ ही संतकबीर नगर के जियाउल्ला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

बुधवार को जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने इस केस की सुनवाई करते कहा कि लंबे समय तक चले प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. कोर्ट ने कहा- भले ही किसी भी कारण व शादी से इनकार किया गया हो.

मर्जी से बने थे शारीरिक संबंध, बालिग थी लड़की

संत कबीर नगर के महिला थाने में एक लड़की ने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. प्रेमिका ने बयान दर्ज कराते समय कहा था कि 2008 में बहन की शादी के दौरान गोरखपुर में प्रेमी से मुलाकात हुई थी. परिजनों की सहमति से प्रेमी गोरखपुर मिलने उसके घर आने लगा. इस दौरान साल 2013 में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया.

प्रेमिका के परिजनों ने भेजा था सऊदी अरब

प्रेमिका का आरोप है कि उसके परिजनों ने प्रेमी को व्यापार करने के लिए सऊदी अरब भी भेजा. जहां से वापस लौटने के बाद उसने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया. जबकि याची के वकील का कहना था कि शारीरिक संबंध बनाते समय पीड़िता बालिग थी और उसने मर्जी से संबंध बनाए. इसलिए शादी से इंकार करने के कारण झूठा मुकदमा दर्ज कराया है. कोर्ट ने याची की दलीलों और पीड़िता के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची जियाउल्लाह के खिलाफ दाखिल पुलिस की चार्जशीट को रद्द कर दिया.

Leave a Reply

Your email address will not be published.