पुलिस कस्टडी में NOIDA की CEO रितु महेश्वरी को पेश करें – हाईकोर्ट
Noida : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) का एक आदेश नोएडा पुलिस (Noida Police) के लिए जी का जंजाल बन गया है। क्योंकि यह आदेश किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO रितु महेश्वरी के खिलाफ है। दरअसल एक मामले में हाईकोर्ट ने CEO रितु महेश्वरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन तय समय पर जब रितु महेश्वरी (Ritu Maheshwary) उपस्थित नहीं हुई तो हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और फिर कुछ ऐसा आदेश दिया कि पुलिस महकमा सकते में पड़ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि गौतमबुद्धनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस आदेश को तामील करने का फरमान भी सुना दिया है।
क्या है आदेश में ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) के एक मामले में रितु महेश्वरी को पेश नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी ने अदालती आदेश के अनुपालन नहीं किया था। इसी आदेश के खिलाफ किसानों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने रितु महेश्वरी को पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से रितु महेश्वरी कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नॉन बेलेबल वॉरंट जारी करते हुए यह कड़ा आदेश सुनाया है।
ऐसे कड़े आदेश का क्या है कारण ?
भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) के एक मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए विगत 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में रितु महेश्वरी उपस्थित नहीं हुई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी। लेकिन जब 4 मई को भी सुनवाई में रितु महेश्वरी उपस्थित नहीं हुई तो कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। हालांकि नोएडा अथॉरिटी के वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि रितु महेश्वरी रास्ते में हैं और उनकी फ्लाइट सुबह 10.30 बजे की है। लेकिन जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने उनकी यह दलील नहीं मानी। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि नोएडा अथॉरिटी का कामकाज और व्यवहार अनुचित है और यह अवमाननान के दायरे में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय का कामकाज रितु महेश्वरी के आदेश से नहीं चलता।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।