Noida:- इन दुकानों से लेते हैं मिठाई तो सावधान रहें। खाद्य विभाग ने छापा मार मिलावट पकड़ी। सेहत के खिलवाड़ से बचें।
Noida: गौतमबुद्ध नगर के नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में खाद्य विभाग का जबरदस्त चाबुक चला। शहर के बड़े मिठाई (Sweets Shope) दुकानदारों के लिए शुक्रवार का दिन परेशानी भरा साबित हुआ। और खाद्य विभाग की छापेमारी के बाद इन दुकानों पर जुर्माना लगाया गया।
खाद्य पदार्थों के मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की कोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के करीब 10 बड़े संस्थानों पर 16.70 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
किन-किन दुकानों पर कार्रवाई ?
- हनी मनी टॉप रिटेल (Honey Money Top) – सेक्टर 104, नोएडा
- हनी मनी टॉप रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड (Honey Money Top) – सेक्टर 104 नोएडा
- हनी मनी टॉप रिटेल (Honey Money Top Retail ) – सेक्टर 4, ग्रेटर नोएडा
- बीकानेर स्वीट्स (Bikaner Sweets)
- बीकानेरवाला (Bikanerwala) – सेक्टर-66, नोएडा
- बीकानेर वाला (Bikanerwala) – परी चौक, ग्रेटर नोएडा
- बीकानेरवाला (Bikanerwala) – सेक्टर-57, नोएडा
- बालाजी स्वीट्स एंड लस्सी (Bala ji Sweets & Lassi) – सेक्टर 20, नोएडा
- हांडी मितरां दी (Handi Mitra Di) – सेक्टर 76, नोएडा
- नोएडा के मेट्रो अपार्टमेंट (Metro Appartment) सोसाइटी में एक जनरल स्टोर
इन दुकानों के मिठाई, पनीर, खोया नमूने में फेल आए हैं। साथ ही कई दुकानों पर पैकेजिंग नियमों का भी उल्लंघन पाया गया है।
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नोएडा के सेक्टर-104 में दीपक ठाकुर का हनी मनी टॉप रिटेल है। इसी तरह सेक्टर 104 में अनुराग शर्मा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर साइट-4 में विश्वजीत का हनी मनी टॉप रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इन सभी के यहां पैकेजिंग अधिनियम का उल्लंघन पाया गया था। ऐसे में तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सेक्टर-66 नोएडा स्थित किशन बघेल के बीकानेर स्वीट्स से खोया का नमूना लिया गया था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा। ऐसे में संस्थान पर तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक और नोएडा सेक्टर-57 स्थित बीकानेर वाला से पनीर के नमूने लिए गए थे। दोनों ही आउटलेट के नमूने मानक पूरे नहीं कर सके। ऐसे में दोनों पर 3.20-3.20 लाख का जुुर्माना लगाया गया है।
नोएडा के सेक्टर-20 स्थित बालाजी स्वीट्स एंड लस्सी वाले पर तीन लाख का जुर्माना लगाया है। यहां से बेसन के लड्डू का नमूना लिया गया था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा।
आम्रपाली प्रिंसले एस्टेट सेक्टर 76 नोएडा स्थित हांडी मितरां दी के यहां पनीर तय मानकों के हिसाब से नहीं था। इसके मैनेजर और कंपनी पर 3.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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