November 23, 2024, 3:52 pm

Supreme Court on Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की मांग पर राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरी खबर

Written By: गली न्यूज

Published On: Saturday March 2, 2024

Supreme Court on Gyanvapi Case: ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की मांग पर राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरी खबर

Supreme Court on Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कहा गया था कि मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद सुनवाई योग्य है।

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक (Supreme Court On Gyanvapi Case) उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमे हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी वाद सुनवाई योग्य है। जब सुनवाई हो रही थी, तभी मुस्लिम पक्ष ने एक ऐसी मांग कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी।

साथ साथ ASI सर्वे की इजाजत को भी चुनौती दी गई

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर इन याचिकाओ में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मन्दिर की बहाली की मांग के मुकदमे को सुनवाई लायक मानने (ऑर्डर 7 रूल 11) के निचली अदालत के फैसले के साथ साथ ASI सर्वे की इजाजत को भी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जब सुनवाई चल रही थी, तभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा ने कहा कि ये पुराना वाला मामला है। बाकी याचिकाऐं लिस्ट नहीं हुई हैं। इसलिए उन्हे भी एकसाथ सुना जाए। इसके बाद हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की।

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बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हुई। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से शीर्ष अदालत में एक कैविएट याचिका भी दाखिल कर दी गई है, जिसमें कहा गया था कि अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आता है तो उसका पक्ष भी सुना जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया था।

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