NPS scheme: पेंशन का पैसा निकालने के लिए नए नियम जारी, इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड, जानें पूरा प्रोसेस
NPS scheme: अगर आप भी NPS में निवेश करते हैं या फिर करने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक नया नियम जारी किया है। यह नियम NPS के सभी सब्सक्राइबर्स पर लागू होंगे। नए नियम के तहत अब NPS सब्सक्राइबर्स को कुछ दस्तावेज अपलोड करना जरूरी हो गया है। खास बाय यह है कि 1 अप्रैल 2023 से यह नियम प्रभावी हो चुके हैं।
क्या है नए नियम में
पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS scheme से जुड़े सब्सक्राइबर्स के लिए नए नियम लागू कर साफ कर दिया है कि कुछ खास दस्तावेज़ों को अपलोड करने से वार्षिकी आय (annuity income payments) का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। PFRDA की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार, एग्जिट और एन्युइटी (annuity) की प्रक्रिया के लिए कुछ विड्रॉल (withdrawal) और KYC दस्तावेजों को अपलोड करना जरूरी है।
इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जरूरी;
- एनपीएस विड्रॉल/एग्जिट फॉर्म
- पहचान और ऐड्रेस प्रुफ, जैसा विड्रॉल फॉर्म में बताया गया है
- आपके बैंक खाते का प्रमाण
- PRAN कार्ड की कॉपी
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एनपीएस विड्रॉल करने के अनुरोध के प्रोसेस में शामिल प्रक्रिया
- सबसे पहले ऑनलाइन एक्जिट रिक्वेस्ट शुरू करने के लिए आपको सीआरए सिस्टम में लॉग इन करना होगा।
- एक बार जब आप अनुरोध शुरू करने के बाद आपको ई-साइन/ओटीपी प्रमाणीकरण, नोडल कार्यालय/पीओपी प्राधिकरण आदि के बारे में सूचनाएं दिखाई देंगी।
- आपके द्वारा NPS अकाउंट से अनुरोध शुरू करने के बाद, आपकी बैंक जानकारी, पता, नामांकित विवरण आदि जैसे विवरण एनपीएस निकासी फॉर्म में औटोमाटिकली भर जाते हैं।
- आप वार्षिकी और विड्रॉल योग्य कॉर्पस, वार्षिकी विवरण आदि के लिए फंड एलोकेशन का प्रतिशत चुन सकते हैं।
- पेनी ड्रॉप सत्यापन का उपयोग करके, आपका बैंक खाता ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।
- एग्जिट अनुरोध सबमिट करते समय आपको KYC दस्तावेज़ (पहचान और पता प्रमाण), प्रान कार्ड/ईप्रान कॉपी और बैंक प्रमाण अपलोड करना होगा।
- सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ पढ़ने लायक होने चाहिए।
- आप निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके अनुरोध को सब्मिट कर सकते हैं:
- ओटीपी प्रमाणीकरण – विभिन्न ओटीपी आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे।
- ई-साइन – आप अपने आधार कार्ड का उपयोग करके अनुरोध पर ई-साइन कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एग्जिट करने के लिए आप 60 वर्ष की रिटायरमेंट आयु से पहले या बाद में पेंशन योजना से विड्रॉ कर सकते हैं।
एग्जिट करने पर आपको वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) से वार्षिकी खरीदने के लिए संचित राशि का 40 प्रतिशत उपयोग करना होगा। शेष राशि 5 लाख रुपये से कम होने पर एक साथ राशि निकाली जा सकती है।
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