November 22, 2024, 2:22 pm

Dowry Harassment Case: दहेज में कार न मिलने पर महिला को घर से निकाला, मुकदमा दर्ज

Written By: गली न्यूज

Published On: Monday February 6, 2023

Dowry Harassment Case: दहेज में कार न मिलने पर महिला को घर से निकाला, मुकदमा दर्ज

Dowry Harassment Case: नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. नोएडा के मोहम्मदाबाद (Mohammadabad news) में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की है. इतना ही नहीं पीड़ित महिला को घर से भी निकाल दिया. जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की. पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति सहित चार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है. 5 फरवरी को पुलिस ने कार्रवाई की.

क्या है पूरा मामला ?

नोएडा के मोहम्मदाबाद (Mohammadabad news) के मोहल्ला जमुना नगर निवासी आरती की दो साल पहले विनीत राठौर से शादी हुई थी. कुछ महीने बाद ही ससुराल वाले दहेज में कार की मांग कर आरती के साथ मारपीट करने लगे. परिजनों के पंचायत करने के बाद भी ससुराल वालों के रवैये में सुधार नहीं आया. 2 फरवरी को ससुराल वालों ने फिर से आरती को पीटा और घर से निकाल दिया. जिसके बाद आरती ने पुलिस में इसकी शिकायत की.

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आरती की तहरीर पर पुलिस ने विनीत राठौर, सास मूर्ति, ससुर धीरेंद्र सिंह राठौर, ननद शालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

दहेज उत्पीड़न कानून (498 A) 

परिवार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज के खिलाफ है ये कानून, इस धारा को ‘दहेज के लिए प्रताड़ना’ के नाम से भी जाना जाता है. 498-ए की धारा में पति या उसके रिश्तेदारों के ऐसे सभी बर्ताव को शामिल किया गया है जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाये या उसे आत्महत्या करने पर मजूबर करे. दोषी पाए जाने पर इस धारा के तहत पति को अधिकतम तीन साल की सजा होगी.

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