Big News On School: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इन स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने कसी नकेल
Big News On School : गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों में जारी लापरवाही पर प्रशासन की सख्ती जारी है। स्कूलों के स्विमिंग पूल को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत नोएडा ग्रेटर नोएडा के 14 स्कूलों के स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया है।
क्यों किया गया बंद
मिली जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों (Big News on School) में अवैध तरीके से स्विमिंग पूल (Illegal Swiming Pool in Operation) संचालित किया जा रहा था। जिला खेल विभाग ने शिकायत के बाद इन स्कूलों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। बता दें कि एपीजे इंटरनेशनल स्कूल में पिछले दिनों स्विमिंग पूल में सीए की डूबकर मौत हो गयी थी। पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने ऐसे स्कूलों चिन्हित कर बंद कर दिया है।
नोटिस भेजकर मांगा था जवाब
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 14 नामचीन स्कूलों (Action on Noida School) को नोटिस भेजे गए थे। इन स्कूलों में स्विमिंग पूल हैं और उनका अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। स्पोर्ट्स ऑफिसर ने स्कूलों से पूछा था कि नियमों के मुताबिक सिटी मजिस्ट्रेट से स्विमिंग पूल संचालित करने के लिए अनुमति क्यों नहीं ली गई है? बिना अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए स्विंग पूल्स का व्यावसायिक इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? जवाब नहीं देने पर या जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण स्कूलों पर कार्रवाई की गई है।
किन स्कूलों के स्विमिंग पूल पर रोक
1. कैंब्रिज स्कूल, सेक्टर 27, नोएडा
2. कौशल्या वर्ल्ड स्कूल, सेक्टर पी-2, नोएडा
3. सैनफ़ोर्ट वर्ल्ड स्कूल, ग्रेटर नोएडा
4. रामाज्ञा स्कूल, सेक्टर 50, नोएडा
5. बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 34, नोएडा
6. एलपीएस ग्लोबल स्कूल, सेक्टर 51, नोएडा
7. सफ़ायर इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 71, नोएडा
8. द मिलेनियम स्कूल, सेक्टर 119, नोएडा
9. एपीजे इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 16ए, नोएडा
10. बाल भारती स्कूल, सेक्टर 21, नोएडा
11. मॉडर्न स्कूल, सेक्टर 11, नोएडा
12. इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल, सेक्टर 93बी, नोएडा
13. ग्रेटर वैली स्कूल, सेक्टर ओमेगा टू, ग्रेटर नोएडा
14. ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल, ग्रेटर नोएडा
10 साल से कम उम्र के बच्चों को नहाने पर लगी रोक
नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसायटियों और स्कूलों में स्विमिंग पूल को लेकर जिला खेल विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। दस से कम उम्र के बच्चों के पूल में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर स्विमिंग पूल के अंदर 10 साल से कम उम्र का बच्चा नहाता हुआ मिला तो पूल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
लापरवाही के कारण 2 लोगों की हुई मौत
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा की ओर से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को 31 मई 223 को एक पत्र भेजा गया था। जिसमें बताया गया था कि जिला प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लिए बिना स्विमिंग पूल का कमर्शियल उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद समय रहते एक्शन नहीं लिया गया था। जिसका परिणाम यह रहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2 बड़े हादसे हुए हैं। नोएडा के एपीजे इंटरनेशनल स्कूल के पूल में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट डूब गया और उनकी मौत हो गई। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर में एक छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई है। इसके अलावा भी डूब क्षेत्र में काफी संख्या में अवैध रूप से स्विमिंग पुल का संचालन हो रहा है।