बजरंग दल के नेता समेत 36 पर राष्ट्रद्रोह का केस
बुलंदशहर 2018 हिंसा मामला
बुलंदशहर के स्याना में 2018 में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने जिला पंचायत समेत 36 पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अब 36 आरोपियों पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। बुलंदशहर के एडीजे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आरोपियों में बजरंग दल का नेता योगेश राज भी शामिल है।
योगेश राज समेत 5 आरोपियों पर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का आरोप है।
सभी 36 आरोपियों पर धारा 124A के तहत राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा।
आपको बता दें की बुलंदशहर के स्याना में 3 दिसंबर 2018 को गोकशी के अवशेष मिलने पर हिंसा भड़की थी। हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। हिंसा में एक युवक सुमित की भी मौत हुई थी। घटना के बाद 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी। जिसमे बजरंग दाल का नेता योगेश राज का नाम भी शामिल था। योगेश राज समेत 5 आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया था। सभी को जेल भेजा गया था। उसके बाद योगेश राज जमानत पर बहार आ गया था।
शहीद सुबोध कुमार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगायी थी गुहार
शायद सुबोध कुमार की पत्नी ने गुहार लगते हुए कहा की आरोपियों पर चार्जशीट और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर आरोप तय किये जाए। राजनितिक दवाब में पुलिस योगेश राज पर कार्रवाई नहीं कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुहार पर लिया संज्ञान
शहीद सुबोध कुमार की पत्नी की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज की जमानत याचिका पर लगाया स्टे और एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर एडीजे कोर्ट को चार्जशीट तय करने के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीजे वनीता विमल ने सुनाया फैसला
एडीजे वनीता विमल ने कहा कि चिंगरावती चौकी के सामने हुई हिंसा को बढ़ावा दिया गया। अराजकता फैलाई गयी , कानून व्यवस्था गड़बड़ हुई। इसके चलते एडीजे वनीता विमल ने 36 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलाने का आदेश दिया।