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Pet policy: नोएडा में पेट पॉलिसी लागू, कुत्ते-बिल्ली पालने वाले जरूर पढ़ें, लग सकता है भारी जुर्माना

Written By: गली न्यूज

Published On: Tuesday December 13, 2022

Pet policy: नोएडा में पेट पॉलिसी लागू, कुत्ते-बिल्ली पालने वाले जरूर पढ़ें, लग सकता है भारी जुर्माना

Pet policy: अगर आप नोएडा शहर में रहते हैं और कुत्ते या बिल्ली पालने के शौकीन हैं तो आपके लिए काम की खबर है. अब नोएडा अथॉरिटी ने शहर में पेट पॉलिसी (pet policy) लागू कर दी है. कुत्ता या बिल्ली पालने वालों को इस पॉलिसी का पालन करना होगा. अब पालतू कुत्ते या बिल्ली का रजिस्ट्रेशन, नसबंदी, रखरखाव और घर से बाहर ले जाने तक के लिए नियम मानने पड़ेंगे. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है.

बता दें कि, शहर में लगातार कुत्तों के हमलों से आम आदमी परेशान है. लोगों की मांग पर नोएडा विकास प्राधिकरण ने यह पॉलिसी लागू की है. यह पॉलिसी लागू करने वाला नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है.

पालतू जानवरों से जुड़े खास नियम

1. सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन शुल्क कुत्ते-बिल्ली के मालिक को जमा करना होगा. सामान्य रूप से रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹500 हर साल निर्धारित किया गया है. यह अप्रैल महीने में जमा करना होगा. मतलब, हर साल अप्रैल महीने में रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल करवाना जरूरी है.

2. रजिस्ट्रेशन केवल एक साल के लिए मान्य होगा. हर साल अप्रैल महीने में इसका नवीनीकरण करवाना है. रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नोएडा अथॉरिटी के वरिष्ठ परियोजना अभियंता (जन स्वास्थ्य) या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त प्राधिकारी करेंगे. रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की ओर से जारी टीकाकरण कार्ड दिखाना अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन हर साल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य करना होगा. यह आवेदन कुत्ते और बिल्ली के मालिकों को प्राधिकरण के ऑनलाइन एप करना है. अगर कोई निवासी नया कुत्ता या बिल्ली लेकर आता है तो उसे अधिकतम 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.

3. अगर किसी कुत्ता या बिल्ली को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र लाकर देना होगा. नोएडा अथॉरिटी के ‘पेट रजिस्ट्रेशन एप’ पर पंजीकृत कुत्तों के लिए मुफ्त एंटी रेबीज वैक्सीन की सुविधा इंपैनल्ड डॉक्टर और सरकारी अस्पताल के माध्यम से दी जाएगी. नसबंदी और चिकित्सकीय सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 9999352343 पर संपर्क करना होगा.

4. मालिक पालतू जानवरों को बिना पट्टे के घर से बाहर घुमाने नहीं लेकर जाएंगे. यह पट्टा अथॉरिटी की ओर से जारी किया जाएगा. जिस पर एक बारकोड होगा. बारकोड में पालतू जानवर से जुड़ा पूरा ब्यौरा होगा.

5. किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित है. पालतू कुत्तों को सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन करवाना होगा. कुत्ते का मालिक लिफ्ट में सावधानीपूर्वक आवागमन करेगा. कुत्तों के मुंह पर मजल बांधना जरूरी होगा. जिससे किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला ना करें और हमले की स्थिति में दूसरों को नुकसान ना हो. अगर पालतू कुत्ते ने सार्वजनिक स्थान पर शौच किया तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक पर होगी.

6. पालतू कुत्ते या बिल्ली की मौत होने पर नोएडा अथॉरिटी के पेट रजिस्ट्रेशन एप पर सूचना देनी होगी. अपडेट करना अनिवार्य होगा. पालतू कुत्ते या बिल्ली पर क्रूरता करने की शिकायत मिली तो नोएडा प्राधिकरण जांच करेगा. आरोप सही पाया गया तो मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

7. पालतू कुत्ते या बिल्ली को लावारिस छोड़ने वालों पर भी कार्रवाई होगी. ऐसी शिकायत मिलने पर प्राधिकरण जांच करेगा. आरोप सही पाया गया तो कुत्ता या बिल्ली पालने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नोएडा प्राधिकरण की इस नीति में तय किया गया है कि कोई भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, ग्राम पंचायत या गांव में काम करने वाली कोई संस्था इस पॉलिसी से अलग नियम या पाबंदी नहीं लगा सकते हैं.

8. नोएडा प्राधिकरण के पूरे दायरे में किसी भी रिहायशी इलाके में प्रजनन केंद्र खोलना प्रतिबंधित है. कोई भी व्यक्ति अपने फ्लैट या घर में ब्रीडिंग सेंटर नहीं चलाएगा. ब्रीडिंग सेंटर चलाने की अनुमति प्राधिकरण सत्यापन के बाद देगा. इसके लिए बाकायदा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

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9. प्राधिकरण के पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर 31 जनवरी 2030 तक ₹500 का भुगतान करके पंजीकरण किया जा सकता है. इस दौरान कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी. 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी तक ₹200 पेनल्टी के साथ रजिस्ट्रेशन होगा. मतलब इस दौरान ₹700 देकर कुत्ता या बिल्ली का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है. 1 मार्च 2023 से 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को ₹700 और मार्च के महीने में प्रतिदिन के हिसाब से ₹10 अतिरिक्त पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा. 1 मई के के बाद और 31 मई से पहले अगर कोई नया कुत्ता या बिल्ली पालता है तो उसे ₹700 चुकाकर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा. 1 जून या उसके बाद कोई नया कुत्ता-बिल्ली पालता है तो उसे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए ₹500 रजिस्ट्रेशन शुल्क, ₹200 विलंब शुल्क और ₹10 प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा

10. यह नीति लागू होने के बाद 6 महीने के भीतर पालतू कुत्ते और बिल्ली की नसबंदी करवाना अनिवार्य होगा. 31 जनवरी 2023 तक बिना जुर्माना नसबंदी करवाई जा सकती है. इस समय सीमा का उल्लंघन करने वालों को प्रतिमाह ₹2000 जुर्माना भरना पड़ेगा.

11. अगर किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता या बिल्ली हमला करता है तो घायल व्यक्ति के पूरे इलाज का खर्च मालिक को वहन करना पड़ेगा. कुत्ता मालिक से विकास प्राधिकरण ₹10,000 जुर्माना वसूल करेगा.

12. अगर किसी व्यक्ति ने अपना पालतू जानवर सड़क, गली, मोहल्ले, हाउसिंग सोसायटी या गांव में खुला छोड़ दिया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. पहली बार ₹100, दूसरी बार ₹200 और तीसरी बार ₹500 जुर्माना लगेगा. इसके बाद भी अगर पालतू पशु को खुला छोड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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