Noida News: सुपर एरिया के नाम से फ्लैट बेचा तो माना जायेगा अवैध
Noida News: नोएडा से फ्लैट की खरीद और बिक्री को लेकर एक बड़ी खबर है। अब सुपर एरिया के नाम से फ्लैट को बेचना अवैध माना जायेगा। इस मामले में यूपी रेरा ने कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैटों की बिक्री के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में पंजीकृत सभी बिल्डरों को इसकी सूचना भेज दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ यूपी रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने कारपेट एरिया से फ्लैटों की बिक्री के नए नियमों का आदेश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में सुपर एरिया के नाम से फ्लैट बेचना अवैध हो गया है। प्रदेश में पंजीकृत सभी बिल्डरों को इसकी सूचना भेज दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ यूपी रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में तीन हजार से अधिक बिल्डर प्रोजेक्ट हैं। इनमें से कई परियोजनाओं में सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट बेचे जा रहे हैं। सुपर एरिया में बिल्डर कॉमन एरिया को भी बेच रहा हैं। काफी शिकायत आने के बाद यूपी रेरा ने फ्लैटों की बिक्री के संबंध में नए नियम तैयार किए हैं। बुधवार को यूपी रेरा ने प्रदेश में नए नियमों का लागू कर दिया है। यूपी रेरा के अधिकारियों ने सुपर एरिया के नाम पर फ्लैटों की बिक्री को अवैध माना जाएगा। यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि फ्लैट या अपार्टमेंट के वास्तविक क्षेत्रफल को ही कारपेट एरिया माना जाएगा। उसी के हिसाब से धनराशि ली जाएगी। बिल्डर और खरीदार के बीच होने वाले करार का प्रारुप यूपी रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब उसी के हिसाब से करार करना होगा।
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