Dog Policy in noida: डॉग पॉलिसी में जुड़े नए नियम, कुत्ते को घर से बाहर लाने से पहले करें ये काम
Dog Policy in noida: नोएडा में कुत्तों के हमले और काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसे देखते हुए डॉग पॉलिसी लागू की गई है. इसके बावजूद लगातार कुत्तों के हमले होने की खबरें आ रही है. कुत्तों के हमले की घटनाओं को देखते हुए गुरुवार को अधिकारियों ने कुत्ते के पंजीकरण नियमावली (dog registration manual)पर फिर से विचार किया है. इसके साथ ही दो नियम और जोड़े (New rules added to dog policy) है. इनमें एक कुत्ते के मुंह को बंद करके ही बाहर निकाला जा सकेंगा और दूसरा काटने और सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने पर जुर्माना किया जाएगा. अगले महीने होने वाली बोर्ड बैठक में इसे पास कर लागू कर दिया जाएगा.
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अधिकारियों ने बताया कि करीब 10 हजार कुत्ते है, जिनको टिकाकरण और नसबंदी करानी है. दरअसल, लॉ रेजीडेंसिया सोसायटी समेत ग्रेनो वेस्ट में कुत्तों के काटने के कई मामले सामने आए है. एनसीआर में लगातार हुई घटनाओं के चलते नोएडा में नियम लागू हो चूके है. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी नियम लागू करना शुरू कर दिया है. अगर किसी का पालतू कुत्ता काटता है तो प्राधिकरण का स्वास्थ्य विभाग जुर्माना की कार्रवाई करेंगा.
लागू होने वाले नियम
- प्राधिकरण डॉग की टीकाकरण और नसबंदी की जिम्मेदारी लेगा.
- लावारिस कुत्तों के लिए शेल्टर होम और अस्पताल की भी निर्माण होगा.
- देसी डॉग के रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये तो विदेशी नस्ल के लिए 500 रुपये
- सोसायटी और सेक्टरों में लावारिस कुत्तों का टीकाकरण आरडब्ल्यूए-एओए कराएगा.
- फीडिंग प्वाइंट बनाने के लिए भी प्राधिकरण तय करेगा स्थान.
- दूसरे स्थान पर फीडिंग कराई तो होगी जुर्माना की कार्रवाई