GST on Dairy Products: आज से जनता पर लगा महंगाई का झटका! GST की दरों में हुआ बदलाव, जानें क्या-क्या सामान हो गया महंगा?
GST on Dairy Products: देश में महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. जिसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं.
बता दें कि, जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया गया. इसमें खास तौर से डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल है (GST on Dairy Products)
किन चिजों पर बढ़ी GST ?
- दही, लस्सी, छाछ (5% जीएसटी)
- पनीर (5% जीएसटी)
- सभी प्रकार का गुड़ (5% जीएसटी)
- खांडसारी चीनी (5% जीएसटी)
- शहद (5% जीएसटी)
- चावल, राई, जौ, जई (5% जीएसटी)
- आटा (5% जीएसटी)
- नारियल पानी (12% जीएसटी)
- चावल का आटा (5% जीएसटी)
यह भी पढ़ें :-
भूमि पेडनेकर का जन्मदिन आज, एक्ट्रेस बनने से पहले जिंदगी में देखें बहुत बुरे-बुरे दिन
पैकेटबंद सामान पर लगेगा 18% जीएसटी:
आज से पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. वहीं, पहले इस पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था. इसके अलावा नारियल पानी पर 12 फीसदी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फीसदी GST की नई दरें लागू होगी.
इन प्रोड्क्ट्स पर लगेगा 5 % जीएसटी:
मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरे पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं, एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 फीसदी शुल्क लगेगा. इसके आलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा.
इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. फिलहाल अभी इसमें छूट है. इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.
पढ़ें: गाजियाबाद में हेलमेट पहनकर ड्राइवर ने चलाई बस, मचा हड़कंप
इसके अलावा प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. जो अबतक 12 फीसदी था. हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन व कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच फीसदी की गई है.