Lift Accident News: लिफ्ट में फंसा युवक, आधे घंटे तक मदद के लिए चीखता रहा…
Lift Accident News: दिल्ली एनसीआर समेत आसपास की ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटियों में लिफ्ट हादसे के मामले लगातार एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अटक जाने से एक युवक उसने करीब अड्डे घंटे तक फंसा रहा। चींखने-चिल्लाने पर निवासी वहां पर पहुंचे तो आधे घंटे तक लिफ्ट का गेट नहीं खोल पाए। इस दौरान लिफ्ट में फंसा युवक बुरी तरह डर गया और बाहर खड़े लोगों से पानी की गुहार लगाता रहा। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।
क्या है पूरा मामला
बतादें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Lift Accident News) की ला रेजिडेंशिया सोसाइटी की एक टावर की लिफ्ट में एक युवक करीब आधे घंटे तक फंसा रहा। चींखने-चिल्लाने पर निवासी वहां पर पहुंचे तो आधे घंटे तक लिफ्ट का गेट नहीं खोल पाए। इस दौरान लिफ्ट में फंसा युवक बुरी तरह डर गया और बाहर खड़े लोगों से पानी की गुहार लगाता रहा। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकल गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर 1 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक लिफ्ट को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बाहर खड़ी एक महिला कहती है कि अंदर युवक का दम घुट रहा है वह पानी मांग रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी गेट को नहीं खोल पाए हैं। लिफ्ट का गेट थोड़ा सा खुला है जिसमें से युवक अंदर दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
लिफ्ट एक्ट की हो रही मांग
लिफ्ट हादसों से परेशान लोग लंबे समय से लिफ्ट एक्ट की मांग कर रहे हैं। क्योंकि लिफ्ट एक्ट के अनुसार लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित करने वाले मालिक को दिन-प्रतिदिन के संचालन के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दूर किए जाने का भी कानून में उल्लेख दिया गया है। इस अधिनियम में लिफ्ट के मालिक को बिजली आपूर्ति में किसी भी खराबी की स्थिति में अंदर फंसे यात्रियों को बचाने के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर में एक स्वचालित बचाव युक्ति की स्थापना करनी अनिवार्य है।
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ऑटेमेटिक रेस्क्यू सिस्टम बचाव के लिए लगाना होगा
इसके अलावा दुर्घटना होने पर लिफ्ट के मालिक द्वारा वित्तीय क्षतिपूर्ति भी पीड़ित परिवार को प्रदान की जाएगी। लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना एवं संचालन के संबंध में शिकायत मिलने पर मालिक अथवा संबंधित एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। अब इस कानून में इमारत के मालिक को लाइट जाने के बाद लिफ्ट में फंसे लोगों के बचाव के लिए ऑटेमेटिक रेस्क्यू सिस्टम लगाना होगा। इससे बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में लिफ्ट नजदीकी तल पर पहुंचे जाएगी। उसके दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। वहीं, इसके अलावा लिफ्ट में पर्याप्त रोशनी और अंदर फंसे लोगों से बाहर के लोगों की बातचीत की प्रणाली लगानी होगी। वहीं लिफ्ट में आपातकालीन घंटी होना जरूरी होगा।